Haryana: हरियाणा के इस जिले में DJ पर पाबंदी, DC ने पुलिसकर्मियों को दिए ये निर्देश
जानकारी के मुताबिक, जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में अब कठोर कदम उठाए जाएंगे ताकि ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, DC डॉ. वशिष्ठ ने बताया कि उच्चतम न्यायालय और प्रशासनिक नियमों के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के DJ या तेज आवाज वाले यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर DJ उपकरण भी जब्त किए जा सकते हैं।
अपील
जानकारी के मुताबिक, DC ने त्योहारों, शादियों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजकों तथा DJ संचालकों से निर्धारित समय सीमा का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण से बुजुर्गों, बच्चों, विद्यार्थियों और मरीजों को परेशानी होती है, इसलिए यह कदम जनहित में उठाया गया है। Haryana News
निगरानी के निर्देश
मिली जानकारी के अनुसार, डॉ. वशिष्ठ ने संबंधित अधिकारियों और पुलिस विभाग की टीम को नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी निर्धारित समय के बाद DJ बजाया जाता है, तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन का उद्देश्य जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
गंभीर समस्या
जानकारी के मुताबिक, DC ने ध्वनि प्रदूषण को एक गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि न्यायालय और सरकार द्वारा शोर की सीमा तय की गई है, जिसमें दिन के समय सामान्यतः 55 डेसिबल निर्धारित है। अत्यधिक शोर से अनिद्रा, तनाव, उच्च रक्तचाप और सुनने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। Haryana News
नागरिकों से अपील
मिली जानकारी के अनुसार, डॉ. वशिष्ठ ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि यदि सभी मिलकर प्रयास करें, तो एक शांत, स्वस्थ और संतुलित वातावरण का निर्माण किया जा सकता है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ होगा।
