Haryana: हरियाणा में फर्जी PHD की डिग्री से महिला बनी प्रोफेसर, अब हो गया ऐसा काम...
मिली जानकारी के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रोहतक हिमांशु आर्य की अदालत ने धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल के मामले में सुमन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, MDU में एक के बाद एक करके कई लोगो की डिग्री फर्जी साबित हो चुकी हैं। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। सुमन तंवर ने खुद को योग्य दिखाकर फर्जी डिग्री और झूठे शैक्षणिक रिकॉर्ड के आधार पर MDU में गेस्ट फैकल्टी के पद पर नियुक्ति हासिल की थी। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने सुमन को धोखाधड़ी के तहत तीन साल के साधारण कारावास और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दोषी को अधिकतम तीन साल की सजा ही काटनी होगी। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, RTI कार्यकर्ता डॉ. जयपाल ने बताया कि उन्होंने पहले MDU में RTI लगाई थी। उसके बाद छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में RTI लगाई थी। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, गेस्ट फैकल्टी सुमन ने 2013 में डिग्री पूरी की थी। RTI में पता चला कि 2010 से 2014 तक कानपुर से शारीरिक शिक्षा विभाग में किसी ने भी पीएचडी नहीं की। MDU में सुमन 2013-2014 में गेस्ट फैकल्टी के पद पर कार्यरत हुई थीं।
