 
                                                Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के 1032 अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए एक वर्ष का विस्तार देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से लगभग तीन लाख विद्यार्थियों को राहत मिली है, जिनकी बोर्ड परीक्षाएं मान्यता रद्द होने की स्थिति में प्रभावित हो सकती थीं।
स्कूल संचालकों की मांग पर सरकार ने लिया निर्णय
सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से निजी स्कूल संचालकों की बार-बार हुई मुलाकातों के बाद लिया गया। शिक्षा विभाग ने पहले इन स्कूलों की मान्यता अधूरी सुविधाओं और निर्धारित मानकों की अनुपालना न होने के कारण रोक दी थी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अस्थायी राहत अंतिम मानी जाएगी और यदि स्कूल अगले सत्र तक सभी मानक पूरे नहीं करते हैं, तो उनके नए प्रवेश बंद कर दिए जाएंगे।
किन स्कूलों को मिला विस्तार
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अनुसार, जिन स्कूलों को यह विस्तार दिया गया है, वे दो श्रेणियों में आते हैं 30 अप्रैल 2003 से पहले स्थापित स्कूल और 30 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2007 के बीच हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से मान्यता प्राप्त स्कूल। इन सभी संस्थानों को मान्यता विस्तार की शर्तों को स्वीकार करते हुए एक शपथपत्र (एफिडेविट) जमा कराना होगा।
2003 से जारी है अस्थायी मान्यता का सिलसिला
प्रदेश में वर्ष 2003 से अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को हर साल एक-एक वर्ष का विस्तार दिया जाता रहा है। उस समय राज्य में कुल 3200 स्कूल अस्थायी मान्यता के तहत थे, जिनमें से 2106 संस्थान अब स्थायी मान्यता प्राप्त कर चुके हैं।
हालांकि, 1032 स्कूल अब भी भूमि, भवन और अधोसंरचना संबंधी कमियों के कारण निर्धारित मानकों को पूरा नहीं कर पाए हैं।
