हरियाणा में ग्रुप-D कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन, जाने कैबिनेट बैठक में सरकार के फैसले ?
मिली जानकारी के अनुसार, साथ ही भाजपा विपक्षा के खिलाफ 'नारी शक्ति वंदन' बिल को लेकर निंदा प्रस्ताव ला सकता है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षियों दलों ने इस बिल का विरोध कर महिलाओं का अपमान किया है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, सरकार लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने के लिए 131वां संविधान संशोधन बिल लाई थी। इस पर 528 सांसदों ने वोट किया, जिसमें 298 पक्ष में और 230 विपक्ष में थे। बिल पास होने के लिए 352 वोट चाहिए थे, लेकिन पूरे नहीं मिले, इसलिए बिल 54 वोट से पास नहीं हो सका। Haryana News
कैबिनेट मीटिंग के बाद CM की अहम बातें…
महिलाओं का अपमान
मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रेस कॉनफ्रेंस कर कहा कि 17 अप्रैल को विपक्ष ने महिलाओं के विश्वास और उम्मीदों को ठेस पहुंचाने का काम किया। 23 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान की शुरुआत की थी, जो एक ऐतिहासिक कदम था। अब एक बार फिर महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए पहल की गई, लेकिन विपक्ष ने अपना असली चेहरा दिखाते हुए महिलाओं का अपमान किया। Haryana News
प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा
जानकारी के मुताबिक, उन्होंने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं को केवल वोट बैंक समझा और उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं किया। परिसीमन को लेकर विपक्ष झूठ और भ्रम फैला रहा है कि इससे कुछ राज्यों को नुकसान होगा। गृहमंत्री ने तथ्यों के साथ स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य का प्रतिनिधित्व कम नहीं होगा। Haryana News
सर्विस पूरी होने पर प्रमोशन
मिली जानकारी के अनुसार, सैनी ने बताया कि हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 को विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा के कॉमन कैडर के ग्रुप D कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर सहमति बनी। कॉमन कैडर के वे ग्रुप D कर्मचारी, जिन्होंने 5 साल से ज्यादा सेवा पूरी कर ली है, अब क्लर्क पद पर प्रमोशन के लिए योग्य हो गए हैं। Haryana News
प्रमोशन कोटा
जानकारी के मुताबिक, उन्होंने बताया कि हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है। इस ड्राफ्ट बिल में क्लर्क पद के लिए ग्रुप-D से प्रमोशन का कोटा 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान है। इसके अलावा नियमों में 5% एक्स-ग्रेशिया पद रखना भी अनिवार्य किया गया है।
