हरियाणा में सरकारी विभागों को सरकार की हिदायत, करना होगा ये जरुरी काम

 
हरियाणा में सरकारी विभागों को सरकार की हिदायत, करना होगा ये जरुरी काम
 

हरियाणा सरकार ने सभी विभागोंबोर्डों और निगमों को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से सरप्लस तथा अनुपयोगी सामग्री के निपटान की कार्यवाही शुरू करें।

 

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक पत्र जारी किया गया है।

 

पत्र में कहा गया है कि वित्तीय अनुशासन एवं संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि ऐसी सरप्लस एवं अनुपयोगी सामग्री को समय पर अनुपयोगी घोषित करके उसका निपटान किया जाए। इसके लिए सरकार की नीतियों और निर्देशों के अनुसार आवश्यक इंडेंट महानिदेशकआपूर्ति एवं निपटान अथवा संबंधित उपायुक्त को भेजा जाए। सामान को अनुपयोगी घोषित करने और उसके निपटान की प्रक्रिया शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

 

निरसन एवं निपटान हेतु लंबित सरप्लस या अनुपयोगी सरकारी सामान का पूरा विवरण निर्धारित प्रारूप में निदेशालयआपूर्ति एवं निपटान हरियाणा को उपलब्ध करवाना होगा। इस विवरण में सामग्री का प्रकारखरीद का वर्षमात्राखरीद मूल्यवर्तमान स्थिति तथा अन्य टिप्पणियां स्पष्ट रूप से अंकित की जानी चाहिए।

इस सम्बन्ध में पत्र जारी होने से 30 दिनों के भीतर प्रारम्भिक कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए और इसके बाद नियमित रूप से त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजी जाए। इन निर्देशों को सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के संज्ञान में लाया जाए तथा तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

 

सरकार के संज्ञान में आया है कि विभिन्न विभागोंबोर्डों तथा निगमों में बड़ी मात्रा में सरप्लसअनुपयोगी तथा अप्रचलित सामग्री पड़ी हुई है। इस प्रकार का सामान लंबे समय तक रखने से न केवल मूल्यवान भंडारण स्थान अवरुद्ध होता हैबल्कि परिसंपत्तियों के नष्ट होने की आशंका भी बढ़ती है। साथ हीसार्वजनिक निधि भी अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रहती हैजिसका अन्य अधिक उत्पादक कार्यों में उपयोग किया जा सकता है।