31 जुलाई से 30 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन के लिए किए जाएंगे दावे एवं आपत्तियां दर्ज: डीसी
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31 जुलाई से 30 अगस्त तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन के लिए किए जाएंगे दावे एवं आपत्तियां दर्ज: डीसी

भिवानी, 30 जुलाई। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता ने लघु सचिवालय स्थित वीसी रूम से सभी निवार्चक पंजीयन अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, चंडीगढ़ के निर्देशानुसार जिला भिवानी में 01 जुलाई 2026 को आधार तिथि मानते हुए मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 किया जा रहा है। इसके तहत 31 जुलाई 2026 से 30 अगस्त 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने तथा संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि मतदाता सूची से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एश्रीनिवासन ने दावे एवं आपत्तियां सुने जाने की प्रक्रिया के बारे में वीसी के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।
डीसी श्री गुप्ता ने बताया कि जिन नागरिकों की आयु 01 जुलाई 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, वे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के पात्र हैं। नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए फॉर्म-6, मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 तथा किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरकर संबंधित बीएलओ  को जमा करवाए।
डीसी साहिल गुप्ता ने जिले के सभी पात्र नागरिकों, विशेषकर पहली बार मतदान के लिए पात्र बने युवाओं से निर्धारित अवधि के दौरान अपने मतदाता संबंधी कार्य पूर्ण करवाने के निर्देश दिए।  उन्होंने कहा कि शुद्ध एवं अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती का आधार है, इसलिए सभी नागरिक इस अभियान में सक्रिय सहयोग करें। वीसी के दौरान भिवानी के एसडीएम महेश कुमार, लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल और सिवानी से एसडीएम विजया मलिक व निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।