हरियाणा में अवैध कॉलोनी काटने पर FIR, DTP की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई
मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले में फतेहाबाद की अनाज मंडी निवासी गुलशन अरोड़ा, तनेजा प्रॉपर्टीज के संचालक सुधीर तनेजा, अमन जिंदल, सोनिया और हिसार के सेक्टर-14 ds प्रवीन कुमार नारंग पर FIR दर्ज हुई है। एन्फोर्समेंट ब्यूरो के SHO मनदीप सांगवान ने FIR दर्ज होने की पुष्टि की है। Haryana News
जाने क्या हैं आरोप
जानकारी के मुताबिक, DTP की ओर से लिखे गए पत्र के अनुसार, इन पांचों लोगों पर आरोप है कि इन्होंने बिना अनुमति के फतेहाबाद के गांव बीघड़ क्षेत्र में करीब 39 कनाल 11 मरला जमीन पर अवैध कॉलोनी काट दी। आरोपियों ने न केवल बिना लाइसेंस लेआउट प्लान तैयार किया, बल्कि प्लॉटों की बिक्री भी शुरू कर दी, जो हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 का सीधा उल्लंघन है। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित भूमि शहरी क्षेत्र में आती है, जहां कॉलोनी विकसित करने से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। इसके बावजूद आरोपियों ने नियमों को दरकिनार कर जमीन का अवैध विभाजन और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। Haryana News
सजा का प्रावधान
जानकारी के मुताबिक, DTP ने अपने पत्र में लिखा था कि यह अपराध अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत दंडनीय है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। ब्यूरो को निर्देश दिए गए थे कि अवैध कॉलोनाइजेशन को तुरंत प्रभाव से रोका जाए, मामले की जांच की जाए और नामजद आरोपियों सहित अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की जाए।
साथ ही जांच में सहायता के लिए जमाबंदी, इंतकाल, साइट प्लान, शोकॉज नोटिस की जानकारी भी दी गई थी। Haryana News
FIR दर्ज
मिली जानकारी के अनुसार, एन्फोर्समेंट ब्यूरो के SHO मनदीप सांगवान ने मीडिया बातचीत में बताया कि DTP द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पांचों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। आगामी जांच जारी है।
