Haryana News: हरियाणा में बिजली अधिकारी पर लगा जुर्माना, आयोग ने एसडीओ को भी दिए ये निर्देश

Haryana News: हरियाणा में बिजली मीटर खराबी की शिकायत मामले में आयोग ने अधिकारी पर जुर्माना लगाया है। जिसके बाद हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के दिए आदेश दिए है।
ये है पूरा मामला
दरअसल, आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने बिजली विभाग, अंबाला कैंट के एक DO कम CA के खिलाफ एक शिकायत के मामले में आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने मीटर में खराबी और बिल में गलत MDI खपत दर्ज होने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। विभाग की ओर से 30 दिसंबर 2024 को प्रयोगशाला जांच में मीटर में खराबी की पुष्टि हो जाने के बाद भी बिल समायोजन में सरचार्ज को शामिल नहीं किया गया और यह समायोजन केवल आयोग की ओर से नोटिस जारी करने के बाद ही किया गया। इस लापरवाही के कारण शिकायतकर्ता को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े और अनावश्यक उत्पीड़न सहना पड़ा।
SDO को भी दिए निर्देश
प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने इस मामले को घोर लापरवाही मानते हुए, संबंधित अधिकारी पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाने और शिकायतकर्ता को तीन हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि संबधित के अगस्त 2025 के वेतन से काटकर जमा/भुगतान की जाएगी।
इसके अलावा संबंधित SDO को निर्देश दिया है कि बिल में शेष विसंगति पर शिकायतकर्ता से चर्चा कर यह भी देखें कि 19 हजार 254 रुपए का संशोधित बिल सही है और इस संबंध में 13 अगस्त 2025 तक आयोग को रिपोर्ट भेजें।