EPF Rules Changed: घर खरीदना हुआ बेहद आसान, पीएफ से निकाल सकेंगे 90 प्रतिशत तक की रकम, जानें कैसे

EPF Rules Changed: नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। खबरों की मानें, तो भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के नियमों में कुछ बदलाव किए है। पहली बार घर खरीदने वाले लोग अब PF का पैसा आसानी से निकाल सकेंगे। EPF स्कीम के पैरा 68-PD के तहत अब EPFO सदस्य अपने PF अकाउंट से 90 प्रतिशत तक का पैसा निकाल सकेंगे। हालांकि, यह रकम सिर्फ नया घर खरीदने, निर्माण कार्य और घर की किश्तें चुकाने की शर्त पर ही निकाली जा सकेगी।
क्या हुए बदलाव?
खबरों की मानें, तो EPF के नए नियम में पैसे निकालने की टाइमलाइन भी घटा दी गई है। पहले PF अकाउंट खुलने के 5 साल बाद ही इसका पैसा निकाला जा सकता था, हालांकि, अब इसे 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया है। वहीं, पहले घर खरीदने के लिए सिर्फ 36 महीने तक का ही PF निकाला जा सकता था, लेकिन अब इसे भी बदलकर 90 प्रतिशत तक कर दिया गया है।
UPI और एटीएम से निकलेगा पैसा
खबरों की मानें, तो जून 2025 से किसी इमरजेंसी में यूपीआई और ATM के माध्यम से PF अकाउंट से 1 लाख रुपये तक निकाला जा सकता है।
ऑटो सेटेलमेंट लिमिट भी बढ़ी
वहीं PF की ऑटो Settlement Limit पहले 1 लाख रुपये तक ही थी। जिसे अब बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।