पात्र श्रमिकों को मिलेगा योजनाओं का लाभ, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ होगा पंजीकरण - अनिल विज

 
 पात्र श्रमिकों को मिलेगा योजनाओं का लाभ, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ होगा पंजीकरण - अनिल विज

चण्डीगढ़, 18 जून- हरियाणा के श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता के तहत हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा लंबे समय से लंबित निर्माण श्रमिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए श्रमिक पंजीकरण पोर्टल को पुनः शुरू कर दिया गया है, ताकि वास्तविक एवं पात्र श्रमिकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से मिल सके।


श्री विज ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे तथा व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। इसी दृष्टिकोण से पूर्व में प्राप्त शिकायतों एवं अनियमितताओं की जांच के बाद अब संशोधित एवं अधिक सुदृढ़ व्यवस्था के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पुनः आरंभ की गई है।


उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिकों के नए पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। इसके साथ ही उन श्रमिकों की सदस्यता नवीनीकरण प्रक्रिया भी पुनः शुरू कर दी गई है, जो सत्यापन एवं जांच प्रक्रिया के दौरान पात्र पाए गए थे।


श्रम मंत्री ने कहा कि सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के साथ-साथ व्यवस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए संतुलित कदम उठाए हैं। जिन मामलों में जांच के दौरान पंजीकरण अमान्य अथवा अपात्र पाया गया था, उनके लिए भी एक न्यायसंगत व्यवस्था बनाई गई है। ऐसे श्रमिकों की शिकायतों एवं आपत्तियों के निवारण हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों की एक शिकायत निवारण समिति गठित की गई है। संबंधित श्रमिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत समिति के समक्ष अपना पक्ष रख सकेंगे, जिस पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाएगा।


श्री अनिल विज ने कहा कि श्रमिक राज्य के विकास की रीढ़ है और उनकी मेहनत से ही प्रदेश में आधारभूत संरचना तथा विकास परियोजनाएं आकार लेती हैं। इसलिए सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता और कल्याणकारी सुविधाओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता देती है।


उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, तकनीक आधारित और सत्यापन मानकों के अनुरूप संचालित हो, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना समाप्त हो सके तथा पात्र श्रमिकों को बिना किसी बाधा के लाभ प्राप्त हो। श्री विज ने सभी वास्तविक एवं पात्र निर्माण श्रमिकों से अपील की कि वे निर्धारित नियमों एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पंजीकरण अथवा नवीनीकरण करवाएं तथा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।


उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार और हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड वास्तविक श्रमिकों के हितों की रक्षा तथा उन्हें पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सरकार का लक्ष्य व उदेश्य है कि कोई भी पात्र श्रमिक योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और श्रमिक कल्याण की प्रत्येक योजना का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे।