Haryana News: हरियाणा में बिजली विभाग ने एक साल तक बिल नहीं भेजा उपभोक्ता को बिल, अब देना पड़ेगा इतना मुआवजा

 
Electricity consumers in Haryana will get compensation of 5 thousand rupees

Haryana News: हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने एक उपभोक्ता को समय पर बिजली बिल न मिलने के कारण बिजली विभाग के अधिकारियों को 5 हजार रुपये  का मुआवजा देने के आदेश जारी किए गए है। आयोग ने यह मुआवजा हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 17(1)(H) के तहत अधिकतम निर्धारित सीमा के तहत लगाया है। 

दरअसल,  यह मामला कैथल के उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से जुड़ा हुआ है। जिसमें उपभोक्ता को मीटर लगने के बाद भी करीब एक साल तक बिजली बिल नहीं मिला। आयोग ने पाया कि न केवल शुरुआती स्तर पर कनेक्शन को गलत तरीके से कैसिंल किया गया, बल्कि अपीलीय प्रक्रिया में भी लगातार लापरवाही और टालमटोल बरती गई है।

भविष्य में सतर्क रहने के दिए निर्देश

खबरों की मानें, तो आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने पूर्व आदेशों में स्पष्ट किया था कि तत्कालीन SDO की ओर से लॉगिन आईडी का दुरुपयोग कर कनेक्शन रद्द किया गया और वर्तमान SDO की ओर से भी बार-बार निर्देशों के बावजूद अधूरी जानकारी भेजी गई। इसके साथ ही राजस्व सहायक (CA) की नियुक्ति और जिम्मेदारी को लेकर भी लापरवाही बरती गई। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि संबंधित जूनियर इंजीनियर, जिन्होंने प्रारंभिक प्रक्रिया में चूक की थी। उनका हाल ही में निधन हो गया है। वहीं, तत्कालीन सीए  को आयोग ने चेतावनी देते हुए भविष्य में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

 

प्रवक्ता ने बताया कि आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ता को छह किस्तों में बिल भुगतान की सुविधा दी जाए और मुआवजा राशि का समायोजन उपभोक्ता के बिल में किया जाए। यह राशि निगम अपनी ओर से पहले अदा करें और बाद में संबंधित अधिकारियों से नियमानुसार वसूल करें।

 

31 जुलाई तक भेजनी होगी रिपोर्ट

आयोग ने दोनों SDO की सफाई स्वीकार करते हुए उन्हें भविष्य के लिए सख्त चेतावनी दी है और उन्हें कहा है कि अगर आगे भी कोई शिकायत उनके खिलाफ आती है, तो इस मामले को साथ जोड़ते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं कैथल के एक्सईएन ओपी 31 जुलाई 2025 तक आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट आयोग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।