मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना : तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ की नि:शुल्क यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिक 15 अप्रैल तक कराएं सरल पोर्टल पर पंजीकरण
योजना का लाभ उठाने के लिए यह होगी पात्रता
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य किए गए हैं, जिनमें वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य सरकारी आईडी), परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), शारीरिक रूप से यात्रा के लिए फिट होने की स्वयं घोषणा तथा पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने की घोषणा शामिल है। आवेदक का हरियाणा का निवासी होना और परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। वरिष्ठ नागरिक को एक सहायक को पूर्ण भुगतान पर साथ ले जाने की अनुमति है। वहीं 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग या 1.80 लाख से अधिक आय वाले लोग इस योजना का लाभ पूर्ण भुगतान पर उठा सकते हैं। योजना के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति हर तीन वर्षों में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर संचालित इस योजना में आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य है। योजना के तहत यात्रियों के रहने, खाने और स्थानीय परिवहन की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा अपने स्तर पर की जाएगी।
पंजीकरण के बाद डीआईपीआरओ कार्यालय में देनी होगी सूचना
आवेदन करने के उपरांत आवेदक को वाणिज्य भवन की चौथी मंजिल पर स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय सिरसा में अवश्य देनी होगी ताकि पात्र व्यक्तियों की सूचना समय पर आगे भेजी जा सके। पंजीकृत आवेदकों से अनुरोध है कि वे 16 अप्रैल से पहले यह सूचना डीआईपीआरओ कार्यालय में अवश्य दें।
