हरियाणा के गुरुग्राम में घर खरीदना हुआ बिल्कुल आसान, जाने सरकार की नई दरें और नियम ?
मिली जानकारी के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप, गुरुग्राम के निवासियों को एक बार फिर अपना घर खरीदने का सपना सच होता दिख रहा है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, इन संशोधनों को किफायती आवास नीति-2013 में शामिल किया गया है, जिसका असर घर खरीदने वालों और डेवलपर्स, दोनों पर पड़ेगा। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, नई अधिसूचना के तहत, अब हर फ्लैट के लिए एक समर्पित पार्किंग की जगह देना अनिवार्य है। इस सुविधा के लिए फ्लैट की कीमत का लगभग 10 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा, किसी भी अतिरिक्त पार्किंग की जगह का उपयोग आगंतुकों की पार्किंग या दोपहिया वाहनों की पार्किंग के लिए किया जा सकता है।
मिली जानकारी के अनुसार, भवन योजनाओं को मंजूरी देते समय सभी पार्किंग स्लॉट को स्पष्ट रूप से चिह्नित करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। जिन परियोजनाओं के लिए लाइसेंस और भवन योजनाएं पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैं लेकिन जिनमें वर्तमान में पार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, वहां किसी भी बदलाव को लागू करने के लिए डेवलपर्स को कम से कम दो-तिहाई आवंटियों की सहमति लेनी होगी। हालांकि, यह लाभ उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले ही अपना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (OC) मिल चुका है। Haryana News
अतिरिक्त शुल्क
जानकारी के मुताबिक, यदि किसी फ्लैट में पांच फीट तक के विस्तार वाली बालकनी है, तो उसके लिए ₹1,300 प्रति वर्ग फुट का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। हालांकि, यह कुल अतिरिक्त शुल्क प्रति फ्लैट ₹1.30 लाख से अधिक नहीं होगा।
विशेष प्रावधान
मिली जानकारी के अनुसार, जिन आवास योजनाओं में आवेदन पहले ही आमंत्रित किए जा चुके हैं, वहां देय कोई भी अतिरिक्त राशि नई दरों के अनुसार ही ली जाएगी। हालांकि, यदि कोई आवेदक नई दर संरचना के तहत आवंटन ड्रॉ में भाग न लेने का विकल्प चुनता है, तो उसकी जमा की गई राशि बिना किसी कटौती के पूरी तरह वापस कर दी जाएगी। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, सरकार ने विभिन्न शहरों के लिए अधिकतम आवंटन दरें भी तय की हैं: गुरुग्राम: ₹5,575 प्रति वर्ग फुट; फरीदाबाद और सोहना: ₹5,450 प्रति वर्ग फुट; अन्य उच्च/मध्यम क्षमता वाले शहर: ₹5,050 प्रति वर्ग फुट; कम क्षमता वाले शहर: ₹4,250 प्रति वर्ग फुट।
