गुरुग्राम में आज से शुरू होगी बुलडोजर कार्रवाई, 4 दिन तक हटेगा पूरा अवैध निर्माण और अतिक्रमण
मिली जानकारी के अनुसार, कार्रवाई स्टिल्ट+4 फ्लोर पॉलिसी पर हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुपालन में की जा रही है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि दो मुद्दों पर फोकस किया जाए, जिसमें सड़कों के अधिकार क्षेत्र (राइट ऑफ वे) पर अतिक्रमण और स्टिल्ट फ्लोर में हो रहा अवैध उपयोग शामिल हैं। Bulldozer Action
आठ टीमें गठित
जानकारी के मुताबिक, नगर निगम, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और शहरी निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों के किनारे बनाए गए ग्रीन एरिया, लॉन और बाउंड्रीवॉल जैसे अतिक्रमण तुरंत हटाए जाएं। DTP एनफोर्समेंट अमित मधोलिया ने बताया कि अतिक्रमण हटाने को लेकर आठ टीमें गठित की गई है। टीमें फील्ड में जाकर 18 अप्रैल से ही तोड़फोड़ कार्रवाई शुरू करेगी। बिल्डर की लाइसेंस काॅलोनियों में लोगों ने सड़कों पर अतिक्रमण किया हुआ है। Bulldozer Action
कानूनी कार्रवाई
विभाग की ओर से जारी पब्लिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शहर में रोड के अधिकार क्षेत्र और स्टिल्ट फ्लोर के गलत इस्तेमाल पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
कोर्ट ने आवासीय प्लॉट्स में स्टिल्ट + 4 मंजिल निर्माण और उसके उपयोग को लेकर पहले जारी निर्देशों पर रोक लगाई थी। Bulldozer Action
इसके बाद 16 अप्रैल 2026 को आदेश जारी कर सरकार ने सड़कों की जमीन पर हुए अतिक्रमण हटाने और नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है।
अतिक्रमण हटाने के आदेश
मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने सभी कॉलोनाइजर, डेवलपर्स, प्लॉट मालिकों, निवासियों और आरडब्ल्यूए को निर्देश दिए हैं कि तुरंत प्रभाव से सड़कों के किनारे बनाए गए ग्रीन एरिया, लॉन, लैंडस्केपिंग और बाउंड्रीवॉल जैसे अतिक्रमण हटाएं। साथ ही, स्टिल्ट फ्लोर का किसी भी प्रकार का अवैध उपयोग जैसे दुकान, ऑफिस या अन्य गतिविधियों के लिए तुरंत बंद करने के आदेश दिए गए हैं। Bulldozer Action
जानकारी के मुताबिक, नोटिस में कहा गया कि स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग केवल स्वीकृत भवन योजना के अनुसार ही किया जाए और उसे उसी स्थिति में बहाल किया जाए। कोई व्यक्ति या संस्था इन निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
