Haryana: हरियाणा में CET 2025 को लेकर बड़ी अपडेट, ये आवेदक नहीं दे सकेंगे परीक्षा

 
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में हरियाणा सरकार द्वारा ग्रुप सी के पदों हेतु CET के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष को पूरी तरह से वैध करार दिया है। कोर्ट ने इसे एक नीतिगत निर्णय बताते हुए स्पष्ट किया कि इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप तब तक उचित नहीं जब तक यह निर्णय असंवैधानिक या मनमाना न हो। मिली जानकारी के अनुसार, एक याचिका नाबालिग छात्र प्रभजीत सिंह ने दायर की थी, जिसने CET के लिए आवेदन करने की निर्धारित तिथि तक अपना 18वां जन्मदिन पूरा नहीं किया था। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि CET कोई भर्ती परीक्षा नहीं, बल्कि सामान्य पात्रता परीक्षा है। Haryana HSSC CET 2025 News भर्ती परीक्षा के दौरान आयु जानकारी के मुताबिक, इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करना गलत है और यह मनमाना है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा के दौरान आयु की जांच की जा सकती है, प्रारंभिक पात्रता के इस चरण में इसकी जांच नहीं की जानी चाहिए। Haryana HSSC CET 2025 News मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता संजीव कौशिक ने कोर्ट को बताया कि भर्ती प्रक्रिया में शीघ्र और पारदर्शी चयन सुनिश्चित करने के लिए CET परीक्षा के माध्यम से पात्र उम्मीदवारों को शामिल करने की तैयारी की जा रही है। 18 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवारों को शामिल करने से भविष्य में कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होंगी। Haryana HSSC CET 2025 News वैधानिक प्रावधान या संविधान जानकारी के मुताबिक, उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय हरियाणा सरकार द्वारा 25 मार्च, 2022 को जारी स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार लिया गया है तथा इसमें किसी वैधानिक प्रावधान या संविधान के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। Haryana HSSC CET 2025 News मिली जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति अनिल खेत्रपाल की एकल पीठ ने राज्य सरकार के इस रुख को स्वीकार करते हुए कहा कि भर्ती की दिशा में पहला कदम माने जाने वाले CET के लिए न्यूनतम आयु सीमा तय करना प्रशासनिक नीति का मामला है। Haryana HSSC CET 2025 News मनमानी या असंवैधानिक जानकारी के मुताबिक, इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप अनुचित है, जब तक कि नीति पूरी तरह मनमानी या असंवैधानिक न हो। यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य सरकार के पास कार्यकारी शक्ति है, जिसके माध्यम से इस तरह के नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं। Haryana HSSC CET 2025 News मिली जानकारी के अनुसार, अगर आप हरियाणा CET की तैयारी कर रहे हैं, तो अब यह सुनिश्चित कर लें कि आप निर्धारित आयु सीमा पूरी कर रहे हैं। भविष्य में ऐसे नियमों को चुनौती देना आसान नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नीति में न्यायालय का हस्तक्षेप सीमित है।