हरियाणा में पेंशनरों के लिए बड़ी खबर, नवंबर में जमा करवाना होगा जीवन प्रमाण पत्र

 
हरियाणा में पेंशनरों के लिए बड़ी खबर, नवंबर में जमा करवाना होगा जीवन प्रमाण पत्र

Haryana News, फरीदाबाद : जिला खजाना अधिकारी संजय सिंह छौकर ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त पेंशन प्राप्त कर रहे सभी पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को नवंबर  2026 माह में अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र जिला खजाना कार्यालय फरीदाबाद तथा इसके अधीनस्थ उप खजाना कार्यालयों में जमा करवाया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि पेंशनरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार की व्यवस्था की गई है। पेंशनर अपने मोबाइल फोन पर जीवन प्रमाण ऐप के माध्यम से अथवा नजदीकी अटल सेवा केंद्र और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।

जिला खजाना अधिकारी ने बताया कि जो पेंशनर स्वयं खजाना कार्यालय में उपस्थित होकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना चाहते हैं, वे अपना मूल पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ), आधार कार्ड तथा मोबाइल नंबर साथ लेकर निर्धारित तिथियों पर संबंधित कार्यालय में पहुंचकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि पेंशनरों की सुविधा के लिए उनके नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर के अनुसार जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके तहत ए से जी तक नाम वाले पेंशनर 2 से 6 नवम्बर तक, एच से एन तक नाम वाले पेंशनर 10 से 16 नवम्बर तक, ओ से टी तक नाम वाले पेंशनर 17 से 23 नवम्बर तक तथा यू से जैड तक नाम वाले पेंशनर 25 से 30 नवम्बर 2026 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि 25 से 30 नवम्बर 2026 तक उन पेंशनरों को भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने का अवसर दिया जाएगा, जो किसी कारणवश निर्धारित तिथियों में कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाएंगे।

जिला खजाना अधिकारी संजय सिंह छौकर ने सभी पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों से अपील की कि वे निर्धारित समयावधि के दौरान अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र अवश्य जमा करवाएं, ताकि उनकी पेंशन के नियमित भुगतान में किसी प्रकार की बाधा या असुविधा उत्पन्न न हो।