हरियाणा के पिहोवा में 3.90 लाख की रिश्वत लेते जेई गिरफ्तार, ठेकेदार से पेमेंट की एवज में मांगी थी रिश्वत
Updated: Aug 1, 2025, 22:17 IST

राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला की टीम ने आज दिनांक 1.8.2025 को शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही करते हुये आरोपी सौरभ राणा जे.ई. सिंचाई विभाग डिविजन ज्योतिसर जिला कुरूक्षेत्र को शिकायतकर्ता से 3,90,000/- (तीन लाख नब्बे हजार) रूपए नकद रिश्वत राशी लेते हुये कार्यालय लघु सचिवालय, कुरूक्षेत्र से रंगे हाथो गिरफतार किया गया है तथा आरोपी सौरभ राणा उपरोक्त के विरूद्व अभियोग संख्या 27 दिनांक 1.8.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 व 308(2) ठछै के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला में दर्ज किया गया है। आरोपी को कल माननीय न्यायालय, कुरूक्षेत्र में पेश किया जाएगा।
शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी मनजीत सिंह मोर कॉन्ट्रेक्टर नाम से फर्म है। उसकी फर्म को फीडर त्क् 550 सिचंाई विभाग डिविजन, ज्योतिसर जिला कुरूक्षेत्र में ई-टेन्डर के माध्यम से पुल बनाने के कार्य का ठेका मिला हुआ था। इस पुल निमार्ण कार्य को उसके द्वारा मार्च-2025 में पूर्ण कर दिया गया तथा इस कार्य के बिलो को पास करने व परफॉर्मेसं सिक्यिोरिटी रलीज करने की एवज में आरोपी सौरभ राणा जे.ई. सिंचाई विभाग डिविजन ज्योतिसर जिला कुरूक्षेत्र द्वारा उससे कमीशन के रूप में 15,00,000/- की मांग की गई है।
उसके द्वारा इतने पैसे न देने पर अहसमति जताने पर आरोपी सौरभ राणा उपरोक्त द्वारा कुल 13,00,000/- रूपये बतौर रिश्वत बारे सहमति दी गई। इस राशी में से वह उसको पहले 3,00,000/- रूपये दे चुका है। दिनांक 30.06.2025 को आरोपी सौरभ उपरोक्त ने दोबारा उससे बिल पास करने की एवज में बकाया रिश्वत की मांग करके उससे एडवान्स में 3,90,000/- रूपये के अलग-2 दो चेक ले लिये। इसके उपरान्त दिनांक 21.07.2025 को उसके खाता में बकाया बिल राशी कुल 26,86,217/-रू. प्राप्त हुई।
आरोपी सौरभ राणा उपरोक्त द्वारा उसे कहा गया कि आपके बकाया बिल की राशी आपके खाता में डाल दी गई है अब आप कल 1.8.2025 को 3,90,000/- रूपये नकद रिश्वत राशी ले आओ तथा अपने दो चैक वापिस ले जाओ।

शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी मनजीत सिंह मोर कॉन्ट्रेक्टर नाम से फर्म है। उसकी फर्म को फीडर त्क् 550 सिचंाई विभाग डिविजन, ज्योतिसर जिला कुरूक्षेत्र में ई-टेन्डर के माध्यम से पुल बनाने के कार्य का ठेका मिला हुआ था। इस पुल निमार्ण कार्य को उसके द्वारा मार्च-2025 में पूर्ण कर दिया गया तथा इस कार्य के बिलो को पास करने व परफॉर्मेसं सिक्यिोरिटी रलीज करने की एवज में आरोपी सौरभ राणा जे.ई. सिंचाई विभाग डिविजन ज्योतिसर जिला कुरूक्षेत्र द्वारा उससे कमीशन के रूप में 15,00,000/- की मांग की गई है।
उसके द्वारा इतने पैसे न देने पर अहसमति जताने पर आरोपी सौरभ राणा उपरोक्त द्वारा कुल 13,00,000/- रूपये बतौर रिश्वत बारे सहमति दी गई। इस राशी में से वह उसको पहले 3,00,000/- रूपये दे चुका है। दिनांक 30.06.2025 को आरोपी सौरभ उपरोक्त ने दोबारा उससे बिल पास करने की एवज में बकाया रिश्वत की मांग करके उससे एडवान्स में 3,90,000/- रूपये के अलग-2 दो चेक ले लिये। इसके उपरान्त दिनांक 21.07.2025 को उसके खाता में बकाया बिल राशी कुल 26,86,217/-रू. प्राप्त हुई।
आरोपी सौरभ राणा उपरोक्त द्वारा उसे कहा गया कि आपके बकाया बिल की राशी आपके खाता में डाल दी गई है अब आप कल 1.8.2025 को 3,90,000/- रूपये नकद रिश्वत राशी ले आओ तथा अपने दो चैक वापिस ले जाओ।