Haryana HSSC Bharti: हरियाणा में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है! पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने HSSC (हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग) द्वारा आयोजित जेई, क्लर्क, कॉन्स्टेबल (पुरुष एवं महिला) और सीईटी ग्रुप 56/57 की भर्तियों का रिजल्ट संशोधित (Revise) करने का आदेश दिया है। यह फैसला उन उम्मीदवारों के हक में आया है, जिनकी उम्मीदवारी पुराने OBC प्रमाणपत्र के कारण रद्द कर दी गई थी।
क्या है पूरा मामला?
HSSC ने इन भर्तियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया कि 1 अप्रैल 2023 से पहले जारी पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाणपत्र वैध नहीं माना जाएगा। इस नियम के कारण हजारों अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए गए थे।
इसके खिलाफ गुरदीप सिंह और अन्य अभ्यर्थियों ने एडवोकेट सार्थक गुप्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि हरियाणा सरकार के पास परिवार पहचान पत्र (Family ID) का पूरा डेटा उपलब्ध है, जिससे अभ्यर्थियों की जाति की पुष्टि आसानी से हो सकती थी, लेकिन सरकार और आयोग ने ऐसा नहीं किया।
हाई कोर्ट का आदेश
हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि –
परिवार पहचान पत्र (Family ID) के जरिए अभ्यर्थियों की जाति की पुष्टि की जाए।
जिन उम्मीदवारों का आवेदन पुराने OBC प्रमाणपत्र के आधार पर रद्द हुआ था, उनकी उम्मीदवारी बहाल की जाए।
HSSC को जल्द से जल्द संशोधित रिजल्ट (Revised Result) जारी करने का निर्देश दिया गया।
हजारों उम्मीदवारों को मिलेगी राहत
इस फैसले से उन हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जिनका आवेदन केवल OBC प्रमाणपत्र की समय-सीमा के कारण निरस्त कर दिया गया था। अब आयोग को नए सिरे से रिजल्ट तैयार कर जारी करना होगा, जिससे कई अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी पाने का दोबारा मौका मिल सकेगा।
अब आगे क्या?
HSSC जल्द ही संशोधित रिजल्ट (Revised Result) जारी करेगा।
जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पहले रद्द हो चुका था, वे अब फिर से भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
इस फैसले से भविष्य में भर्ती प्रक्रियाओं में भी सुधार होने की उम्मीद है।
अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए HSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
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