Haryana : हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशी की खबर सामने आई हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है।
वहीं ग्रुप-डी (चतुर्थ श्रेणी) के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है।
आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने यह निर्णय पंजाब सिविल सेवा नियमावली (Volume-I, Part-1) के नियम 3.26(a) में संशोधन के बाद लिया है।
इससे पहले, केवल न्यायिक अधिकारियों, ग्रुप- IV, दिव्यांग और दृष्टिहीन कर्मचारियों के लिए यह उम्र 60 वर्ष थी, लेकिन अब सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे समान रूप से बढ़ाया गया है।