Haryana Free Plot Scheme: हरियाणा में गरीब परिवारों को मिलेंगे 30-30 वर्ग गज के प्लॉट, बस करना होगा ये जरूरी काम

Haryana Free Plot Scheme: Haryana Free Plot Scheme: हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गरीब परिवार हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट पर 10 हजार रुपये देकर इन प्लॉटों की बुकिंग करा सकेंगे। खास बात यह है कि बुकिंग में उन्हीं परिवारों ...

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Haryana Free Plot Scheme: Haryana Free Plot Scheme: हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गरीब परिवार हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की वेबसाइट पर 10 हजार रुपये देकर इन प्लॉटों की बुकिंग करा सकेंगे। खास बात यह है कि बुकिंग में उन्हीं परिवारों को मौका मिलेगा जो पहले से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पंजीकृत हैं।

जो परिवार पंजीकृत नहीं हैं, वे प्लॉट बुकिंग में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सरकार ने 16 शहरों में प्लॉट चिह्नित किए हैं। इनमें चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद, सफीदों, रोहतक, महेंद्रगढ़, पलवल, बहादुरगढ़, हिसार, झज्जर, जगाधरी, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, जुलाना और जींद शामिल हैं।

यहां आपको बता दें कि उप सरकार ने 1 लाख 80 हजार रुपये तक की सालाना आय वाले उन परिवारों को शहरों में 30-30 वर्ग गज के प्लॉट देने का फैसला किया है, जिनके पास अपना घर नहीं है। यह योजना पिछली मनोहर सरकार के दौरान बनाई गई थी, लेकिन अब उप सरकार इसे आगे बढ़ा रही है।

महज 10 हजार रुपये भरने पड़ेंगे

ऑनलाइन बुकिंग के साथ ही उप सरकार ने सभी साइटों के नक्शे भी विभाग की वेबसाइट पर डाल दिए हैं। इतना ही नहीं बुकिंग के लिए सरल भुगतान विकल्प भी दिए गए हैं। 30 वर्ग गज का प्लॉट मात्र एक लाख रुपये में दिया जाएगा। 10 हजार रुपये की बुकिंग राशि के बाद प्लॉट धारक को शेष राशि तीन साल में मासिक किस्तों में चुकानी होगी। इतना ही नहीं, ‘प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0’ के तहत गरीब परिवारों को मकान निर्माण के लिए 2.25 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिल सकेगी।

ऐसे मिलेगा प्लाट पर कब्जा

गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे बड़े शहरों में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को फ्लैट देने की योजना है। 30 अप्रैल तक ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी। इसके बाद स्क्रीनिंग की जाएगी और ड्रॉ के जरिए प्लॉट आवंटित किया जाएगा।

संबंधित साइट पर सभी मूलभूत सुविधाएं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद प्लॉट धारकों को प्लॉट पर कब्जा दिया जाएगा। आवंटन की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, सभी के लिए आवास विभाग लाभार्थी को पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के बाद भूखंड पर कब्जा लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसे मामलों में लाभार्थी को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा।

 

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