Haryana viklang pension scheme: हरियाणा के विकलांग लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी! हर महीने मिलेंगे इतने रुपए

हरियाणा सरकार विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ‘विकलांगता पेंशन योजना’ चला रही है। हाल ही में, सरकार ने इस योजना के तहत पेंशन राशि बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह कर दी है, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। ...

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हरियाणा के विकलांग लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी! हर महीने मिलेंगे इतने रुपए

हरियाणा सरकार विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ‘विकलांगता पेंशन योजना’ चला रही है। हाल ही में, सरकार ने इस योजना के तहत पेंशन राशि बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह कर दी है, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है।

मुख्य विशेषताएँ:

पेंशन राशि: ₹3,000 प्रति माह।

पात्रता मानदंड:

आयु: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

निवास: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी हो।

विकलांगता: आवेदक के पास न्यूनतम 60% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

 

आवेदन प्रक्रिया:

1. आवेदन पत्र प्राप्त करें:

आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।

या अपने नजदीकी ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र से आवेदन पत्र प्राप्त करें।

 

2. आवेदन पत्र भरें:

सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।

आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें, जैसे:

आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण

निवास प्रमाण पत्र

विकलांगता प्रमाण पत्र

बैंक खाता विवरण

 

3. आवेदन जमा करें:

भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जमा करें।

या अपने नजदीकी ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन जमा करें।

 

सरकार के इस कदम से विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें।

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