हरियाणा सरकार वरिष्ठ नागरिकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ‘वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना’ चला रही है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति माह ₹3000 की पेंशन प्रदान की जाती है। हरियाणा में, 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हरियाणा के मूल निवासियों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता दिया जाता है. यह एक राज्य सरकार की योजना है. इस योजना के तहत, पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले लोगों को पेंशन दी जाती है.
पात्रता मानदंड:
आयु: आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
निवास: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी हो और राज्य में रह रहा हो।
आय सीमा: आवेदक और उसके पति/पत्नी की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया:
1. आवेदन पत्र प्राप्त करें:
आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
या अपने नजदीकी ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
2. आवेदन पत्र भरें:
सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें, जैसे:
आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण
निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
3. आवेदन जमा करें:
भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जमा करें।
या अपने नजदीकी ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन जमा करें।