दिल्ली-NCR में आज से इन वाहनों की एंट्री बैन, जानें क्या है वजह 
 
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Delhi-NCR News: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ने के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाया है। आज 1 नवंबर 2025 से BS-III और BS-IV डीजल वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ BS-VI, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली में आने की अनुमति होगी। दिल्ली पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की संयुक्त टीमें दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर पॉइंट्स पर वाहनों की सख्त निगरानी करेंगी।

हरियाणा से आने वाले पुराने वाहनों को बॉर्डर से लौटाया जाएगा

हरियाणा की तरफ से आने वाले पुराने डीजल वाहनों को दिल्ली बॉर्डर से ही वापस भेजा जाएगा। हालांकि, जरूरी सामान जैसे दूध, सब्जियां, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं लाने वाले गैर BS-VI वाहनों को फिलहाल 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी छूट दी गई है। इन वाहनों को सीमित दायरे में दिल्ली में प्रवेश की अनुमति रहेगी, लेकिन इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा तय गाइडलाइंस का पालन जरूरी होगा।

हरियाणा ट्रांसपोर्ट विभाग का पब्लिक नोटिस

हरियाणा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय की ओर से इस संबंध में एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। इसमें गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के 23 अप्रैल 2025 के आदेशों का हवाला दिया गया है। नोटिस में सभी वाहन मालिकों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों, लॉजिस्टिक एजेंसियों और प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

हरियाणा के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अतुल द्विवेदी ने कहा कि यह निर्णय केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है और इसे राज्य में सख्ती से लागू किया जाएगा।

गुरुग्राम में निगरानी टीमें सक्रिय

गुरुग्राम के जिला परिवहन अधिकारी (DTO) परमजीत चहल ने बताया कि 1 नवंबर से दिल्ली में BS-VI से नीचे के सभी हल्के, मध्यम और भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा। यह नियम अब दिल्ली के साथ-साथ हरियाणा के NCR जिलों — गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, झज्जर, रेवाड़ी आदि — में भी लागू कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि “आवश्यक वस्तुएं ढोने वाले गैर BS-VI वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी राहत दी गई है।” सभी ट्रांसपोर्टरों और लॉजिस्टिक एजेंसियों को इस आदेश की जानकारी दी जा रही है ताकि NCR में वायु गुणवत्ता सुधारने में सहयोग मिल सके।

सोनीपत पुलिस ने शुरू की जागरूकता मुहिम

सोनीपत पुलिस ने भी पुराने डीजल वाहनों की एंट्री रोकने के लिए प्रेस नोट जारी किया है। पुलिस प्रवक्ता ASI रविंद्र सिंह ने बताया कि जिले के सभी थाना व ट्रैफिक इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों को आदेश की जानकारी दें और नियमों का सख्ती से पालन कराएं।

उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम जनता और वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने वाहनों को निर्धारित BS मानकों के अनुरूप करा लें, ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके।

बहादुरगढ़ में फिलहाल कोई निर्देश नहीं

दिल्ली से सटे झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में प्रशासन ने अब तक कोई औपचारिक निर्देश जारी नहीं किए हैं। बहादुरगढ़ की फुटवियर इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर इस आदेश का सीधा असर पड़ने की संभावना है। यहां करीब 10 ट्रांसपोर्ट यूनियनें हैं जिनके पास लगभग 7,000 मालवाहक वाहन हैं — जिनमें से 25% BS-VI, 70% BS-IV और करीब 5% BS-III हैं।

हरे कृष्णा ट्रेलर यूनियन के प्रधान राजेश दलाल के अनुसार, पूरे हरियाणा में करीब 8 लाख माल ढोने वाली गाड़ियां हैं, जिनमें 20% BS-III, 30% BS-IV और 50% BS-VI हैं। नए नियमों से राज्य की लगभग 20% और बहादुरगढ़ की 5% गाड़ियों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

दिल्ली में 19 अक्टूबर से GRAP-2 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) की पाबंदियां लागू हैं। हर दिन हजारों ट्रक और कमर्शियल वाहन दिल्ली-NCR में सामान लेकर आते हैं। इनमें से लगभग 40% वाहन आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, सब्जियां, अनाज और दवाइयां लेकर आते हैं, लेकिन अधिकांश वाहन पुराने इंजन वाले होते हैं जो भारी मात्रा में धुआं छोड़ते हैं।

बॉर्डर पर ट्रक चेकिंग के दौरान लंबे जाम लग जाते हैं और चलते इंजन प्रदूषण का स्तर बढ़ाते हैं। यही कारण है कि अब BS-VI से नीचे के डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि दिल्ली-NCR की हवा को कुछ राहत मिल सके।