हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत! अब बिजली के नए कनेक्शन, लोड विस्तार या कमी जैसी सेवाओं के लिए अनावश्यक दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHVBN) ने क्षेत्रीय कार्यालयों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे आवेदकों से केवल स्वामित्व प्रमाण, कानूनी कब्जे का दस्तावेज या पहचान प्रमाण ही मांग सकते हैं।
नए नियमों से उपभोक्ताओं को सीधा फायदा
पहले बिजली कनेक्शन लेने के लिए हलफनामा, समझौता या जमानत जैसे अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत पड़ती थी, जिससे उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी होती थी। लेकिन अब इस बाध्यता को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
सेवा का अधिकार आयोग की सिफारिश के बाद फैसला
पिछले महीने सेवा का अधिकार आयोग ने DHVBN और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) को पत्र भेजकर दस्तावेजी प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अब बिजली निगम ने इस फैसले को लागू कर दिया है।
क्या अब आसान होगी बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया?
बिल्कुल! अब उपभोक्ताओं को सिर्फ तीन जरूरी दस्तावेज देने होंगे:
✔ स्वामित्व प्रमाण (Property Ownership Proof)
✔ कानूनी कब्जे का दस्तावेज (Legal Possession Document)
✔ पहचान प्रमाण (Identity Proof)
हरियाणा में नए नियमों से उपभोक्ताओं को क्या लाभ?
✔ तेजी से मिलेगा बिजली कनेक्शन
✔ फालतू कागजी कार्रवाई से छुटकारा
✔ भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक
हरियाणा में बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को सरल बनाने का यह कदम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित होगा। अगर आप भी बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो अब यह पहले से ज्यादा आसान और तेज हो गया है!
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