हरियाणा में बिजली कनैक्शन की नई सुविधा: कागजी झंझट कम, काम तेज!
चंडीगढ़: हरियाणा में बिजली के नए कनैक्शन, लोड बढ़ाण या घटाण जेही सेवाओं खातर अब क्षेत्रीय दफ्तरां नै आवेदक से हलफनामा, समझौता या जमानत जेहे कागज ना मांगण पड़ेंगे। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने इस बारे में जरूरी हुक्म जारी कर दिए स। इन हुक्मां में साफ कहा गया सै कि फील्ड स्टाफ नै आवेदक से बस मालिकाना हक का सबूत, परिसर का कानूनी कब्जा या पहचान का सबूत जेहे कागज ही मांगणे सन।
सेवा का अधिकार आयोग का निर्देश
दरअसल, पिछले महीने सेवा का अधिकार आयोग ने DHBVN अर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) नै चिट्ठी लिखके हुक्म दिया था कि इन सेवाओं खातर आवेदकां से मांगे जाने वाले कागजां में बदलाव करो। इसके बाद अब निगम ने क्षेत्रीय दफ्तरां खातर नए आदेश जारी कर दिए सन।
तो भाई, अब बिजली कनैक्शन लेण में आसानी हो जागी – कागजी झंझट कम, काम तेज!
