CRPF जवान मुनीर अहमद को नौकरी से किया बर्खास्त, नियमों के तहत लिया एक्शन, जानें क्या कहते है सेना के नियम
May 4, 2025, 06:50 IST
Munir Ahmed: पाकिस्तानी महिला मीनल खान से शादी करने वाले CRPF जवान मुनीर अहमद को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। CRPF द्वारा उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं। मुनीर अहमद CRPF की 41वीं बटालियन में तैनात थे। सीआरपीएफ ने पाकिस्तानी लड़की से निकाह की बात छिपाना और वीजा वैधता खत्म होने के बाद भी उसे भारत में शरण देने के मामले को सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन माना है। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सेना ने यह कार्रवाई की है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुनीर अहमद को नियमों के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया है, जिनके तहत जांच की आवश्यकता नहीं है। जवान को आखिरी बार देश के प्रमुख आंतरिक सुरक्षा बल CRPF की 41वीं बटालियन में तैनात किया गया था। पिछले साल वीडियो कॉल पर की थी ऑनलाइन शादी दोनों ने पिछले साल 24 मई को वीडियो कॉल के जरिए शादी की थी। CRPF की जांच में पाया गया कि जवान ने अपनी शादी और भारत में अपनी पत्नी के ठहरने की जानकारी संबंधित अधिकारियों को नहीं दी थी। बता दें कि आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठाए गए कूटनीतिक कदमों के तहत भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहने के बाद मुनीर अहमद और मीनल खान के निकाह का मामला सामने आया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए और उन्हें वापस जाने का आदेश दे दिया। यह समय सीमा अब खत्म हो चुकी है। इस बीच सामने आया कि सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद ने पाकिस्तानी लड़की मेनल खान से निकाह किया था। जानें क्या कहते है सेना के नियम ऐसा नहीं है कि सेना के जवान पाकिस्तान की किसी लड़की से शादी नहीं कर सकते। भारतीय कानून के मुताबिक, हर नागरिक को अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत है। हालांकि, जहां तक सेना या पैरा मिलिट्री फोर्स का मामला है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए यह मामला गंभीर हो जाता है। ऐसे में नियम है कि सेना के जवानों को पाकिस्तानी लड़की से शादी करने से पहले विभाग और भारत सरकार को जानकारी देनी होती है। विभाग की ओर से इस मामले में पूरी जांच के बाद ही शादी के लिए NOC दी जाती है। अगर अनुमति नहीं मिलती है तो सेना के जवान को शादी की इजाजत नहीं होगी। शादी के बाद पाकिस्तानी या विदेशी लड़की को वहां की नागरिकता त्यागकर भारत की नागरिकता लेनी होती है।
