हरियाणा में वाहन चालकों की बढ़ेगी टेंशन, इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, देखें लिस्ट

 
हरियाणा में वाहन चालकों की बढ़ेगी टेंशन, इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, देखें लिस्ट
हरियाणा में अब नये नियम लागू होने जा रहे हैं जिसके चलते लाखों वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल प्रदूषण नियमों के चलते डीजल के 10 साल पुराने और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। इस नियम का उल्लंघन कनरे पर दंड का प्रावधान है। नया नियम एक नवंबर से लागू हो जाएगा।

ANPR कैमरे करेंगे वाहनों की पहचान

पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे वाहनों की उम्र का पता लगाएंगे। यदि कोई पुराना वाहन पेट्रोल पंप पर आता है, तो उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा। शुरुआत में यह व्यवस्था परीक्षण के तौर पर 200 पेट्रोल पंपों पर लागू होगी और सफल होने पर इसे पूरे राज्य में विस्तारित किया जाएगा।

नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

पेट्रोल पंप मालिकों को भी इस नियम का पालन सुनिश्चित करना होगा। यदि कोई पेट्रोल पंप पुराने वाहन को ईंधन बेचते हुए पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लाखों पुराने वाहन होंगे प्रतिबंधित

आंकड़ों के अनुसार, 2024 में 333 पुरानी गाड़ियां ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त की गई हैं। इनमें 108 पेट्रोल से चलने वाले और 225 डीजल वाहन शामिल हैं। अनुमान है कि 2025 तक 43 लाख पुराने वाहन बेकार हो जाएंगे। इनमें अकेले 31 लाख से अधिक डीजल वाहन होंगे। ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। सरकार का यह कदम वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि, इससे पुराने वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दीर्घकालिक पर्यावरण लाभ के लिए यह आवश्यक माना जा रहा है।