Change Pension Rules: सरकार ने पेंशन नियमों में किया बड़ा बदलाव! अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगा इंक्रीमेंट का लाभ

 
Change Pension Rules: सरकार ने पेंशन नियमों में किया बड़ा बदलाव! अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगा इंक्रीमेंट का लाभ
Change Pension Rules: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने एक बार फिर पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब सैलरी बढ़ने से ठीक पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा और उनकी पेंशन की गणना इसी आधार पर की जाएगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने इस संबंध में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए औपचारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी सालाना वेतन बढ़ोतरी से ठीक एक दिन पहले रिटायर हो जाता है तो भी उसके पेंशन की गणना करने से पहले सालाना इंक्रीमेंट का भी लाभ दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पेंशन लाभ की गणना करने से पहले ऐसे कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इस वेतन वृद्धि को कर्मचारी के वेतन में जोड़ने के बाद ही सेवानिवृत्ति के पैसे यानी पेंशन आदि की गणना की जाती है। कब रिटायर होने पर मिलेगा लाभ विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होता है, जबकि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी उसके ठीक एक दिन बाद यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई को होनी है, तो उसकी पेंशन की गणना करने से पहले सालाना वेतन वृद्धि का लाभ जोड़ा जाता है। इस वेतन वृद्धि को जोड़ने के बाद ही कर्मचारी को रिटायरमेंट पर मिलने वाली एकमुश्त राशि और उसके बाद मिलने वाली पेंशन की गणना की जाएगी। क्‍यों किया बदलाव सेंट्रल सिविल सर्विसेज (रिवाइज्‍ड पे) रूल, 2006 के सेक्‍शन 10 के तहत हर साल 1 जुलाई को सालाना इंक्रीमेंट किया जाता है. साल 2016 में यह इस सालाना इंक्रीमेंट को दो भाग में बांट दिया गया, 1 जनवरी और 1 जुलाई. अगर कोई कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाता है, वह सालाना इंक्रीमेंट का लाभ उठाने से 1 दिन पीछे रह जाता है. इसका असर कर्मचारी के पेंशन कैलकुलेशन पर भी पड़ता है और इसी असर से कर्मचारियों को बचाने के लिए सरकार ने नियमों में यह बदलाव किया है.