Crime: इंसान के भेष में राक्षस! खोपड़ी का सूप पीता..शव का मांस खाता; इस नरभक्षी को कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा

 
Crime News: उत्तर प्रदेश से एक ऐसी हैवानियत का मामला सामने आया है, जिसके बारे में जानकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। यहां खुद को राजा कोलंदर कहने वाला एक हैवान शख्स मरने वाले व्यक्ति के शव का मांस खाता था, खोपड़ी का उबालकर सूप बनाता और फिर उसे पीता था। अब इस मामले में लखनऊ एडीजे कोर्ट ने नरभक्षी राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर और उसके साथी बच्छराज कोल को उम्रकैद की सजा और दोनों पर ढाई-ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 2012 में भी सुनाई थी उम्रकैद की सजा आपको बता दें कि वर्ष 2000 में राजा कोलंदर और बच्छराज कोल ने 22 वर्षीय मनोज सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव का अपहरण कर लिया था और फिर दोनों की हत्या कर दी थी। इसी मामले में कोर्ट ने 19 मई को कोलंदर और बच्छराज को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इससे पहले वर्ष 2012 में पत्रकार धीरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में इलाहाबाद कोर्ट ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मरने वाले की खोपड़ी का सूप बनाकर पीता था राजा कोलंदर पर 14 से ज्यादा हत्या के केस दर्ज हैं। वह लोगों की हत्या करके उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर देता था। फिर वह मरने वाले की खोपड़ी से भेजा निकाल कर उसे उबाल कर सूप बनाकर पीता था। ऐसे व्यक्ति को नरभक्षी कहा जाता है। राजा कोलंदर प्रयागराज के नैनी के शंकरगढ़ स्थित हिनौता गांव का रहने वाला है। इस मामले में राजा कोलंदर को मिली सजा राजा कोलंदर ने 23 जनवरी 1999 को 1400 रुपये में लखनऊ के नाका हिंडोला से प्रयागराज जाने के लिए पत्रकार मनोज सिंह की टाटा सूमो बुक की। ड्राइवर रवि श्रीवास्तव के साथ मनोज सिंह भी गया था। वह दोनों को सीधे बरगढ़ जंगल ले गया, जहां मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव को मार डाला। मनोज के परिजनों ने लखनऊ के नाका हिंडोला थाने में दोनों की गुमशुदगी दर्ज कराई। उसके बाद दोनों के शव जंगल से बरामद हुए। दोनों की बॉडी नग्न अवस्था में मिली।