Schools Holidays: सर्दी की छुट्टियों का हुआ ऐलान, जाने कब से कब तक बंद रहेंगे सभी स्कूल ?

 
Schools Holidays: सर्दी की छुट्टियों का हुआ ऐलान, जाने कब से कब तक बंद रहेंगे सभी स्कूल ?
Schools Holidays: स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही ठंड का असर बढ़ने लगता है। ऐसे में स्कूली छात्रों को परेशानी उठानी पड़ती है। मौसम में गलन होने लगती है और कोहरे की चादर दिनभर छाई रहती है। 

जानकारी के मुताबिक, सुबह-शाम कोहरा, गिरता तापमान और कड़कड़ाती हवाएं बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल बना देती हैं। सर्दी के चलते कई राज्यों में विंटर वेकेशन की तैयारी होने लगी है। आइये जानते हैं कि राजस्थान में सर्दी की छुट्टियां कब से पूरे राज्य में कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल। Schools Holidays

शीतकालीन अवकाश

मिली जानकारी के अनुसार, राजस्थान में इस साल शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक रहेगा। सर्दी को देखते हुए 2025-26 के अनुसार छुट्टियों की तारीखें तय की गई हैं। राज्य में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड काफी बढ़ जाती है। यह अवकाश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। Schools Holidays

जानकारी के मुताबिक, इस बीच बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को कम छुट्टियां मिल सकती हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए सिलेबस का पूरा होना जरूरी होता है। शिक्षा विभाग द्वारा शिविरा पंचाग 2025-26 के अंतर्गत शीतकालीन अवकाश घोषित किया जाता है। Schools Holidays

मिली जानकारी के अनुसार, बीते साल दिनांक 25 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया था। कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया था। Schools Holidays

जानकारी के मुताबिक, आदेश में कहा गया था 'राज्य में संचालित समस्त विद्यालय (प्राइवेट स्कूल सहित) को विद्यालय में होने वाले ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन एवं मध्यवधि अवकाश की पूर्णतया पालना विभाग द्वारा जारी शिविरा कैलेंडर के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। राज्य में संचालित समस्त विद्यालयों (प्राइवेट स्कूल सहित) को शीतकालीन अवकाश विभाग द्वारा शिविरा कैलेंडर के अनुसार करने को निर्देशित किया जाता है। Schools Holidays

पालन

मिली जानकारी के अनुसार, यदि किसी गैर सरकारी विद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि अनुसार शीतकालीन अवकाश नहीं किया जाता अथवा अवकाश के दौरान विद्यालय का संचालन किया जाता है तो इस स्थिति में विद्यालय के विरुद्ध राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।