हरियाणा सरकार का अल्टीमेटम, सुधर जाओ आख़िरी मौक़ा है, वरना होगी जेल
हरियाणा सरकार ने फर्जी बीपीएल कार्ड धारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है, और यह खबर तेजी से सुर्खियों में छा रही है! पिछले एक महीने में 1609 परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी से हटाया गया है। सरकार ने फर्जी गरीबों को 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है कि वे खुद बीपीएल श्रेणी छोड़ दें, वरना पकड़े जाने पर धोखाधड़ी का केस दर्ज होगा, जिसमें 2 साल तक की जेल हो सकती है।
क्या है पूरा मामला?
हरियाणा में बीपीएल कार्ड सिर्फ उन परिवारों के लिए है, जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है। लेकिन सरकार को शक है कि कई परिवारों ने फर्जी तरीके से कम आय दिखाकर या परिवार का बंटवारा कागजों में कर बीपीएल लाभ हासिल किया। ऐसे परिवार एक साथ रहते हैं, लेकिन कागजों में अलग दिखाकर सस्ता राशन और सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं। अब नागरिक सुधार सूचना विभाग (CRID) फैमिली आईडी के जरिए इनकी मैपिंग कर रहा है।
सिरसा में सख्ती शुरू
सिरसा जिला प्रशासन ने सरकारी आदेशों का पालन तेज कर दिया है। जिले में 2.70 लाख बीपीएल कार्ड धारक हैं, और अब चार पहिया वाहन, कृषि योग्य भूमि या अन्य आय स्रोत वाले अपात्र परिवारों पर नकेल कसी जा रही है। जिला परिषद के सीईओ व कार्यवाहक अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. सुभाष चंद्र ने बताया कि चंडीगढ़ मुख्यालय से निर्देश मिले हैं। पहली मैपिंग में 9 हजार अपात्र परिवारों के कार्ड रद्द किए गए, जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन, चार पहिया वाहन और आय के कई स्रोत थे।
20 अप्रैल के बाद हरियाणा में सख्त एक्शन
20 अप्रैल तक पीपीपी में सही जानकारी अपडेट करने का मौका है। इसके बाद फर्जी बीपीएल कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डॉ. सुभाष चंद्र ने चेतावनी दी कि जो परिवार बीपीएल कार्ड सरेंडर नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विभाग सख्त कदम उठाएगा। जिला प्रशासन खुद सर्वे कर सही आंकड़े जुटा रहा है, ताकि असली पात्र लोग ही सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकें।
इन कारणों से रद्द होगा बीपीएल कार्ड
- परिवार में किसी सदस्य के नाम पर चार पहिया वाहन पंजीकृत हो।
- सालाना बिजली बिल 20 हजार रुपये से ज्यादा हो।
- आय 1.80 लाख से अधिक हो, लेकिन पीपीपी में गलत जानकारी दी गई हो।
- कार्ड में कोई फर्जी डिटेल दर्ज हो।
बीपीएल कार्ड कौन बनवा सकता है?
- हरियाणा का मूल निवासी होना जरूरी।
- परिवार की कुल वार्षिक आय 1.80 लाख से कम हो और पीपीपी में सत्यापित हो।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो।
- जरूरी दस्तावेज: आधार, बैंक पासबुक, आय प्रमाण, परिवार पहचान पत्र, बिजली बिल, पासपोर्ट साइज फोटो।
ऑनलाइन चेक करें स्टेटस खाद्य विभाग अब पीपीपी के आधार पर ही बीपीएल सूची में नाम जोड़ता है। आप epds.haryanafood.gov.in पर जाकर अपनी फैमिली आईडी से स्टेटस चेक कर सकते हैं।
क्यों वायरल हो रही है खबर?
- सख्त सरकारी कदम: फर्जी गरीबों पर कार्रवाई और जेल की चेतावनी।
- 20 अप्रैल डेडलाइन: लोगों में हड़कंप, हजारों परिवार प्रभावित।
- सिरसा का एक्शन: 9 हजार कार्ड रद्द होने से चर्चा तेज।
यह खबर हरियाणा में बीपीएल सिस्टम को पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इसे शेयर करें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें!
