Rule Changes: 1 फरवरी से बदल जाएंगे ये 5 नियम, आदम आदमी की जेब पर होगा सीधा असर
Rule Changes: फरवरी का महीना शुरु होने वाला है। 1 फरवरी 2026 को जहां देश का आम बजट पेश किया जाएगा वहीं रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होंगे। इन बदलावों का असर आम आदमी की जेब, घरेलू खर्च, टैक्स प्लानिंग, निवेश और दैनिक जरूरतों पर पड़ने वाला है। गैस सिलेंडर से लेकर फास्टैग तक रेट में बदलाव संभव है। जानिए 1 फरवरी को क्या-क्या बदलने वाला है।
LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव
LPG गैस सिलेंडर की कीमतें हर महीने को जारी होती है। 14 किलो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की उम्मीद है। हाल के महीनों में 19KG वाले कमर्शियल सिलेंडर के रेट में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। 1 जनवरी को दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के रेट में 14.50 रुपये की कटौती हुई थी, जिसके बाद इसका रेट 1804 रुपये हो गया था।
CNG-PNG और एटीएफ की कीमतें
1 फरवरी को एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के नए रेट भी जारी होंगे। ATF की कीमतों में बदलाव का प्रभाव सीधे हवाई यात्रा के किराए पर पड़ता है। 1 जनवरी को दिल्ली में ATF की कीमतों में करीब 7% की कटौती हुई थी। इसके अलावा CNG-PNG की कीमतों में भी बदलाव संभव है, जिससे वाहन चलाने और घरेलू गैस खर्च पर असर पड़ सकता है।
पान मसाला और सिगरेट पर अतिरिक्त टैक्स
1 फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पादों और पान मसाला पर ज्यादा टैक्स लग सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने GST क्षतिपूर्ति उपकर की जगह नया उत्पाद शुल्क और उपकर लागू करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत GST के अलावा पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर लगाया जाएगा, जिससे इनकी कीमतों में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है।
FASTag यूजर्स के लिए बदलाव
FASTag यूजर्स के लिए भी 1 फरवरी से नियम बलने जा रहा है। NHAI के मुताबिक कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय KYC वेरिफिकेशन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है जिससे नए यूजर्स को राहत मिल सकती है। यह बदलाव टोल सिस्टम को और आसान बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
