Tatkal Ticket Rules: यात्रीगण कृपया ध्यान दें ! रेलवे ने तत्काल टिकट के बदले नियम, जानें अब कैसे मिलेगा टिकट
Jun 12, 2025, 15:45 IST
Tatkal Ticket Rules: रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई हैं। रेलवे ने फर्जी आधार कार्ड पर तत्काल टिकट लेने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। इसके लिए अब 15 जुलाई से नया नियम लागू होगा जिसके तहत आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करने पर ही टिकट मिलेगा। रेलवे काउंटर और ऑनलाइन बुकिंग में आधार अनिवार्य कर दिया गया है। गलत सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाले 2.5 करोड़ आईडी ब्लॉक किए गए हैं।
आधार से लिंक मोबाइल साथ लाना होगा
रेलमंत्री के आदेश पर बुधवार को रेलवे बोर्ड ने तत्काल टिकट को लेकर बदलाव किया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र के अनुसार, व्यक्ति को तत्काल ट्रेन टिकट देने के लिए आधार से लिंक मोबाइल लेकर आना होगा। मोबाइल रहने से उनका ओटीपी कंफर्म होगा। इसके बाद ही उनको तत्काल टिकट मिल पाएगा। ऐसे में अब आम लोगों को तत्काल टिकट के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ेगी। तत्काल ई-टिकट बुक करने के लिए आधार पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे काउंटर/विंडो पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए यात्रियों/प्रतिनिधियों को मोबाइल नंबर और ओटीपी देना होगा। मोबाइल/ओटीपी के सफल प्रमाणीकरण के बाद ही तत्काल टिकट जारी हो पाएगा। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो नए नियम के अनुसार तत्काल टिकट नहीं मिलेगा।तत्काल टिकट के नियमों में ये आया बदलाव
- टिकट बुकिंग के लिए गलत सॉफ्टवेयर बोट का उपयोग करने के लिए पिछले छह महीनों में 2.5 करोड़ संदिग्ध आईआरसीटीसी आइडी ब्लॉक की गई हैं।
- तत्काल टिकट बुकिंग के पहले 30 मिनट केवल व्यक्तिगत ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं व स्टेशनों पर पीआरएस काउंटर से टिकट बुक करने वाले के लिए उपलब्ध होंगे।
- ट्रैवल एजेंट व अधिकृत एजेंसियां आधा घंटे के बाद ही टिकट बुक कर सकती हैं यानी ट्रैवल एजेंट एसी क्लास में 10:30 बजे से व नन एसी के लिए 11:30 बजे के बाद ही तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं।
- एसी के लिए 10 से 10:30 बजे तक और नॉन एसी के लिए 11 से 11:30 बजे तक व्यक्तिगत ऑनलाइन उपयोगकर्ता व पीआरएस काउंटर पर विंडो टिकट उपयोगकर्ताओं के लिए ही उपलब्ध रहेगी।
- तत्काल टिकट बुकिंग के लिए गैर-आधार उपयोगकर्ता पीआरएस काउंटरों व अधिकृत ट्रैवल एजेंट के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं।
