Haryana News: हरियाणा में इन परिवारों की बल्ले-बल्ले, हर महीने मिलेगी 9 हजार रुपये की पेंशन, सैनी सरकार ने बदला ये नियम

 
Haryana News: हरियाणा में इन परिवारों की बल्ले-बल्ले, हर महीने मिलेगी 9 हजार रुपये की पेंशन, सैनी सरकार ने बदला ये नियम
Haryana News: हरियाणा की सैनी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, प्रदेश की सरकार ने 2016 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों और उनके आश्रितों की पेंशन में संशोधन किया है। जिसके तहत अब किसी भी परिवार की पेंशन 9,000 रुपए से कम नहीं होगी। ऐसे में सरकार अपना आठ साल पुराना फैसला बदल दिया है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

जानकारी के मुताबिक, हरियाणा में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनरीक्षित पेंशन प्रथम जनवरी 2016 के वेतन का 50 प्रतिशत होगी, जबकि वेतन का 30 प्रतिशत पुनरीक्षित पारिवारिक पेंशन होगी।

नए सिरे से तय किया पेंशन निर्धारित करने का फार्मूला

ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने नए सिरे से पेंशन निर्धारित करने का फार्मूला तय कर दिया है। जिसके तहत उन कर्मचारियों, जिनकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु प्रथम जनवरी 1986 से पहले हो गई थी, उनके अप्रयोगमूलक वेतन की गणना प्रथम जनवरी 1986 को प्राप्त हुए वेतन के आधार पर की जाएगी।

अनुराग रस्तोगी ने जारी की नोटिफिकेशन

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से जारी हरियाणा सिविल सेवा (पुनरीक्षित पेंशन) भाग-1 (संशोधन) के मुताबिक यह नियम पहली जनवरी 2016 से लागू माने जाएंगे।