New Rule: इन पुराने वाहनों के लिए नया नियम हुआ लागू, ये नया नोटिफिकेशन जारी

प्रक्रिया क्या होगी?
जानकारी के मुताबिक, वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों के लिए दो गुना पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। इसके साथ ही वाहन की फिटनेस जांच अनिवार्य होगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन सुरक्षित और सड़कों के लिए उपयुक्त है। मिली जानकारी के अनुसार, इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) भी आवश्यक होगा। पुनः पंजीकरण होने के बाद ही वाहन सड़क पर वैध रूप से चल सकेगा। New Rule For Old Vehicle
स्थिति
मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की संख्या लगभग 24 लाख है, जिनमें दोपहिया, तीनपहिया, कार और छोटे वाहन शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, इनमें से करीब 2 लाख वाहन ऐसे हैं जो अब अस्तित्व में नहीं हैं और ब्लैकलिस्टेड घोषित किए गए हैं। New Rule For Old Vehicle
जानकारी के मुताबिक, अब तक इन वाहनों में लगभग 25 प्रतिशत ने पुनः पंजीकरण कराया है।