मृतक का PAN Card भूलकर भी न करें इस्तेमाल, नहीं तो हो जाएगी कानूनी कार्रवाई; जानें रद्द करने की पूरी प्रोसेस
Jun 21, 2025, 16:00 IST
PAN Card Canceled: आज के समय में पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज बन गया है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक देश में करीब 74.67 करोड़ से ज्यादा लोगों को PAN कार्ड जारी किए जा चुके हैं। PAN कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं। नौकरी करने से लेकर आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंकिंग लेनदेन फाइनेंस से जुड़े कई कामों में इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके पैन कार्ड का क्या होता है? क्या वह अपने आप डिएक्टिव हो जाता है या इसके लिए कोई खास प्रक्रिया होती है? आपको बता दें कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका पैन कार्ड रद्द कराने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। लेकिन ऐसा न करने से आपको भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं मृतक का पैन कार्ड इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए मृतक के पैन कार्ड को जल्द से जल्द रद्द कराना ही बेहतर है।
जानें PAN Card रद्द क्यों करें?
किसी मृतक का पैन कार्ड तब तक वैध बना रहता है जब तक उसे औपचारिक रूप से कैंसिल नहीं किया जाता। यदि इसे रद्द नहीं किया गया, तो उसका गलत उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि बैंक अकाउंट खोलना, लोन लेना या टैक्स रिफंड प्राप्त करना। इसके अलावा, यदि मृतक के नाम से टैक्स लंबित है या अंतिम आयकर रिटर्न दाखिल करना है, तो पैन को कानूनी उत्तराधिकारी से जोड़ना जरूरी होता है।पैन कार्ड रद्द करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
- 1. मृतक का मूल पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
- 2. मृत्यु प्रमाण पत्र (नगरपालिका या अस्पताल द्वारा जारी)
- 3. पैन कैंसिल करने के लिए एक लेटर
- 4. आवेदक (कानूनी उत्तराधिकारी) का पैन कार्ड की कॉपी
- 5. मृतक से संबंध साबित करने वाले डॉक्यूमेंट जैसे- कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या वसीयतनामा।
जानें पैन रद्द करने का आवेदन कैसे करें?
लेटर लिखना-संबंधित आयकर विभाग के असेसिंग ऑफिसर (AO) को एक औपचारिक पत्र लिखें। इसमें निम्नलिखित शामिल हो- मृतक का पूरा नाम और पैन नंबर, मृत्यु की तिथि, पैन कैंसिल करने का अनुरोध, आवेदक की जानकारी और मृतक से संबंध। डॉक्यूमेंट लगाएं-उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर से साथ लगाएं। और इसे संबंधित AO के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर जमा करें या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजें।असेसिंग ऑफिसर की जानकारी कैसे प्राप्त करें?
आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर “Know Your AO” सुविधा का उपयोग करके सही AO की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मृतक के पैन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी। यदि आप AO के पास नहीं जा सकते, तो NSDL वेबसाइट से Form 49A डाउनलोड करें।- फॉर्म में “PAN to be Cancelled” विकल्प पर टिक करें।
- मृतक का पैन नंबर और अन्य मांगी गई जानकारी भरें
- सभी डॉक्यूमेंट लगाएं।
- लिफाफे पर लिखें: "Application for cancellation of PAN – Deceased"
- इसे नजदीकी NSDL पैन सेवा केंद्र में जमा करें।
- AO सभी डॉक्यूमेंट की पुष्टि करेगा और पैन को कैंसिल कर देगा।
