Haryana News: हरियाणा में CDLU के वीसी और रजिस्ट्रार को कोर्ट ने किया तलब, गर्भवती प्रोफेसर को नहीं दी छुट्टी

 
Haryana News: हरियाणा में CDLU के वीसी और रजिस्ट्रार को कोर्ट ने किया तलब, गर्भवती प्रोफेसर को नहीं दी छुट्टी
Haryana News: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, सिरसा के चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी (CDLU) में एक महिला प्रोफेसर को बिना वेतन मेटरनिटी लीव देने से इंकार कर दिया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर की सलाह के बावजूद उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। इसको लेकर प्रोफेसर डॉ. रवि ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की और यूनिवर्सिटी के कुलपति (VC) और रजिस्ट्रार को तलब कर दिया है। वीसी और रजिस्ट्रार को कोर्ट में 4 जुलाई तक जवाब देना होगा। खबरो की मानें, तो इस याचिका में तीन अहम मांगें रखी गई हैं। जिनमें मातृत्व अवकाश (मेटरनिटी लीव), पितृत्व अवकाश और चाइल्ड केयर लीव शामिल है। वहीं पीड़ित पक्ष के वकील परमिंद्र सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी ने नियमों के बावजूद महिला प्रोफेसर को मेटरनिटी लाभ नहीं दिया गया। वहीं यूनिवर्सिटी के वकील ने इस बारे में अभी कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है। Haryana News: हरियाणा में CDLU के वीसी और रजिस्ट्रार को कोर्ट ने किया तलब, गर्भवती प्रोफेसर को नहीं दी छुट्टी