Haryana : हरियाणा में बिजली बोर्ड के SDO समेत 3 अधिकारी दोषी करार , इस मामले में हुई कार्रवाई

 
Three officials including SDO of Haryana Electricity Board found guilty

Haryana : हरियाणा के नूंह से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां की स्थानीय कोर्ट ने बिजली निगम के XEN, SDO और एक JE को लापरवाही से मौत के एक मामले में IPC सेक्शन 304A के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपियों की सजा और जुर्माने पर बहस को फिलहाल एक माह के लिए टाल दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी।

जानें मामला 
मिली जानकारी के अनुसार जनवरी 2015 में गोपीचंद नाम के व्यक्ति की ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक गोपीचंद की पत्नी शशिबाला ने तत्कालीन XEN कुलदीप अत्री, SDO राजीव शर्मा और JE राशिद पर लापरवाही से मौत का आरोप लगाया था। इसके लिए उन्होनें जिला अदालत में केस किया था।

तीनों अधिकारियों ने अर्जी की दाखिल 
आपको बता दें कि CJM नूंह छवि गोयल की अदालत ने तीनों अधिकारियों को गोपीचंद की मौत का दोषी माना। दोषी ठहराने के खिलाफ तीनों अधिकारियों ने अपील करने संबंधी अर्जी दाखिल की। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए फिलहाल सजा की अवधि और जुर्माना सहित तमाम विषयों को एक महीने के स्थगित कर दिया।