मीडिया कवरेज के लिए दिशा-निर्देश जारी, केवल इन पत्रकारों को ही मिलेगी अनुमति

 
मीडिया कवरेज के लिए दिशा-निर्देश जारी, केवल इन पत्रकारों को ही मिलेगी अनुमति
चंडीगढ़, 20 अप्रैल - हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री ए. श्रीनिवास ने कहा कि भारत चुनाव आयोग द्वारा असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल विधानसभा के आम चुनावों और विभिन्न राज्यों के उपचुनावों के मद्देनज़र मीडियाकर्मियों के लिए चुनाव कवरेज संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि ये दिशा-निर्देश चुनाव नियम 1961 के प्रावधानों के अनुरूप हैं। राज्य के सूचना, जनसंपर्क विभाग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित मीडियाकर्मियों को अधिकृत प्राधिकार पत्र जारी किए जाएंगे, जिसके लिए मीडिया हाउसों की विधिवत समीक्षा की जाएगी।

श्री ए. श्रीनिवास ने स्पष्ट किया कि जारी किए गए प्राधिकार पत्रों का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग सख्त रूप से प्रतिबंधित रहेगा। मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखने के लिए मतदान कक्ष के भीतर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी तरह वर्जित होगी।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई बहुस्तरीय सत्यापन प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल सत्यापित और अधिकृत मीडियाकर्मियों को ही मतदान केंद्रों और मतगणना केंद्रों में प्रवेश दिया जाए। इससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उन्होंने  कहा  कि मतदान दिवस की कवरेज के लिए अधिकृत मीडियाकर्मियों को आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में शामिल किया गया है। ऐसे मीडियाकर्मी डाक मतदान केंद्र (PVC) के माध्यम से डाक मतपत्र सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।