EPFO ने डेथ रिलीफ फंड को किया डबल, अब कर्मचारियों के परिजनों को मिलेंगे 15 लाख रुपये

 
EPFO doubled the death relief fund
EPFO: देशभर के सभी कर्मचारियों का एक PF (प्रोविडेंट फंड) खाता होता है। आपको बात दें कि PF खातों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसी बीच आर्गेनाइजेशन ने अपने सदस्यों के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला किया है। EPFO ने सेंट्रल बोर्ड कर्मचारियों (केंद्रीय बोर्ड कर्मचारी) को डेथ रिलीफ फंड के तहत मिलने वाली एक्स-ग्रेशिया अमाउंट को दोगुना कर दिया है। आपको बता दें कि पहले यह 8.8 लाख रुपये था। इसे अब बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। 

इन परिवारों को मिलेंगे 15 लाख रुपये 

यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। बताया जा रहा है कि इस तारीख के बाद किसी सदस्य की मौत होने पर उसके परिजनों को पुराने 8.8 लाख की बजाय 15 लाख रुपये मिलेंगे। इस फैसले को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (Central Board of Trustees) ने मंजूरी दी है। यह EPFO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

सालाना 5 फीसदी होगी बढ़ोतरी 

मिली जानकारी के अनुसार EPFO ने यह भी फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2026 से इस एक्स-ग्रेशिया अमाउंट में सालाना 5 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी आने वाले समय में परिवारों को और ज्यादा आर्थिक मदद मिल पाएगी। EPFO ने 19 अगस्त को जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा है कि एक्स-ग्रेशिया राशि को 8.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। 15 लाख रुपये की यह राशि केंद्रीय बोर्ड के मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों (नामित या कानूनी वारिस) को स्टाफ वेलफेयर फंड से दी जाएगी।

जानें EPFO ने क्या-क्या किए बदलाव

डेथ क्लेम पाना हुआ आसान 

आपको बता दें कि अगर PF सदस्य की मृत्यु हो जाती है और पैसा नाबालिग बच्चों के बैंक खाते में जाना है, तो अब इसके लिए Guardianship Certificate (अभिभावक प्रमाण पत्र) की जरूरत नहीं होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अब नाबालिग बच्चों के लिए क्लेम सेटलमेंट करना पहले से आसान हो गया है।

आधार प्रक्रिया को किया आसान 

कई सदस्य अब भी अपना Aadhaar नंबर UAN से लिंक (सीड/वेरिफाई) नहीं कर पाए हैं या उनमें सुधार की जरूरत है। इसके लिए EPFO ने जॉइंट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया को और आसान कर दिया है। अब आधार से जुड़ी जानकारी सही कराने और लिंक करने में सदस्यों को परेशानी नहीं होगी।