हरियाणा में रिश्वतखोर पटवारी को 4 साल की सजा, 30000 का लगाया जुर्माना
Apr 29, 2025, 14:20 IST
माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय गुरूग्राम द्वारा कल दिनांक 28.4.2025 को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार आरोपी संजय, तत्कालीन पटवारी कार्यालय भूमि अर्जन अधिकारी, जिला गुरूग्राम को 4 साल कारावास के साथ 30,000/- रू. जुर्माने की सजा सुनाई है। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 6.2.2023 को एसीबी गुरूग्राम में दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि संजय पटवारी उसके द्वारा माननीय न्यायालय में जमीन सम्बन्धित डाले गये केस से सम्बन्धित रिकार्ड माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की एवज मंे उससे 8,000/-रूपये (आठ हजार रूपये). बतौर रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर एसीबी गुरूग्राम द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी संजय, तत्कालीन पटवारी उपरोक्त को शिकायतकर्ता से 8,000/-रू. बतौर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार करके आरोपी के विरूद्व अभियोग संख्या 5 दिनांक 6.2.2023 धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मंे दर्ज किया गया। एसीबी गुरूग्राम द्वारा अभियोग की तफतीश पूर्ण करने उपरान्त दिनांक 31.3.2023 को उपरोक्त आरोपी संजय पटवारी उपरोक्त के विरूद्व चालान धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट, 1988 के तहत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायाल, गुरूग्राम में दिया गया था।
