Haryana: हरियाणा का रिश्वतखोर SHO, इस एवज में मांग रहा था 50 हजार, ACB ने धरा

 
Haryana: हरियाणा का रिश्वतखोर SHO, इस एवज में मांग रहा था 50 हजार, ACB ने धरा
Haryana: हरियाणा के अंबाला ACB द्वारा दिनांक 31.5.2025 को भ्रष्टाचार के मामले (एफ.आई.आर. न. 15 दिनांक 4.4.2025 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला) में आरोपी उप-निरीक्षक रामपाल, तत्कालीन एस.एच.ओ. थाना गुहला, जिला कैथल के विरूद्ध चालान धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2) के तहत माननीय न्यायालय कैथल में दिया गया है। शिकायतकर्ता ने एसीबी, अम्बाला को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके विरूद्व मुकद्मा न. 258 दिनांक 27.09.2023 धारा 323, 324, 506 भा.द.स. थाना चीका में दर्ज है। इस मुकदमा को कैंसल करने की एवज में उप निरीक्षक रामपाल एस.एच.ओ. गुहला उपरोक्त द्वारा उससे 50,000/-रू. नकद बतौर रिश्वत की मांग की गई। आरोपी उप निरीक्षक रामपाल पहले थाना चीका में बतौर एस.एच.ओ. लगा हुआ था। जब आरोपी का तबादला थाना चीका से थाना गुहला का हुआ तो वह उसके अभियोग की केस फाईल को भी अपने साथ थाना गुहला में ले आया। दिनांक 2.4.2025 को उसके द्वारा आरोपी द्वारा मांगी गई 50,000/-रू. बतौर रिश्वत में से 20,000/-रू. बतौर रिश्वत पहले ही दी जा चुकी है। अब आरोपी उप निरीक्षक रामपाल उपरोक्त द्वारा उससे बकाया 30,000/-रू. नकद बतौर रिश्वत राशी की मांग की गई। उपरोक्त शिकायत पर एसीबी अम्बाला द्वारा कार्यवाही करते हुये आरोपी उप निरीक्षक रामपाल, एस.एच.ओ, थाना गुहला को शिकायतकर्ता से 30,000/-रू. नकद बतौर रिश्वत लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। इस मामले में आरोपी के विरूद्व अभियोग संख्या 15 दिनांक 4.4.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला में दर्ज किया गया।