7th Pay Commission : मनमानी करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की अब खैर नहीं, सरकार ने दी सख्त चेतावनी; DOPT ने जारी किए आदेश

 
7th Pay Commission : मनमानी करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की अब खैर नहीं, सरकार ने दी सख्त चेतावनी; DOPT ने जारी किए आदेश
7th Pay Commission : मोदी सरकार ने मनमानी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। DOPT के नए आदेश के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचना होगा। नए आदेश के मुताबिक देर से आने और जल्दी जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। DOPT के आदेश में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों को कार्यालय में अधिकतम 15 मिनट देरी से आने की अनुमति होगी।

नियम केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों पर होगा लागू

केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को अब सुबह 9:15 बजे तक दफ्तर पहुंचकर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। कोरोना महामारी के कारण पिछले चार सालों से बायोमेट्रिक पंचिंग अनिवार्य नहीं थी, लेकिन अब नए आदेश के जरिए इसे फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा।
ऐसा करने पर लगेगा आधा दिन
DOPT के आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कर्मचारी सुबह 9.15 बजे तक ऑफिस नहीं आता है तो उसे आधे दिन की छुट्टी दे दी जाएगी। अगर किसी कारणवश कर्मचारी किसी खास दिन ऑफिस नहीं आ पाता है तो उसे इसकी जानकारी पहले से देनी होगी। साथ ही अगर किसी आपातकालीन स्थिति में छुट्टी की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी आवेदन करना होगा। सभी सरकारी विभागों के प्रभारी भी अपने कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति तथा समय पर उनके आगमन एवं प्रस्थान पर निगरानी रखेंगे।