हरियाणा सरकार का बड़ा फ़ैसला, अब इन लोगों को भी मिलेगी 3000 रुपये मासिक पेंशन, लिस्ट जारी
Mar 6, 2025, 11:00 IST
पंचकूला। हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजन पेंशन योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब 21 तरह की विकलांगता वाले मरीजों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। इसमें थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीज भी शामिल होंगे। सरकार की इस योजना का लाभ केवल उन्हीं मरीजों को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक है।
कौन होगा पात्र?
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- रोगी को कम से कम 3 वर्षों से हरियाणा में निवास करना अनिवार्य होगा।
- 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को ही पेंशन का लाभ मिलेगा।
किन श्रेणियों को मिलेगा लाभ?
हरियाणा सरकार निम्नलिखित 21 श्रेणियों के दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन देगी:| क्रमांक | दिव्यांगता/रोग का नाम |
|---|---|
| 1 | लोकोमोटर विकलांगता |
| 2 | कुष्ठ रोगी |
| 3 | सेरेब्रल पाल्सी |
| 4 | मस्कुलर डिस्ट्रॉफी |
| 5 | अंधापन |
| 6 | कम दृष्टि (लो विजन) |
| 7 | सुनने की अक्षमता |
| 8 | भाषा विकलांगता |
| 9 | बौद्धिक विकलांगता |
| 10 | विशिष्ट सीखने की विकलांगता |
| 11 | ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार |
| 12 | मानसिक बीमारी |
| 13 | क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां |
| 14 | मल्टीपल स्क्लेरोसिस |
| 15 | पार्किंसंस रोग |
| 16 | सिकल सेल रोग |
| 17 | शारीरिक अपंगता |
| 18 | हीमोफीलिया |
| 19 | थैलेसीमिया |
| 20 | एसिड अटैक पीड़ित |
| 21 | बौना |