Haryana: हरियाणा सरकार इन परिवारों को दे रही पैसे, लेकिन पहले करना होगा ये काम
Jul 5, 2025, 15:05 IST
Haryana: हरियाणा सरकार ने गरीब वर्ग परिवारों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रखी है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने BPL परिवारों के लिए डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना चलाई है। इसके तहत सभी BPL परिवारों को 80 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है। पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति (SC) के बीपीएल परिवारों तक सीमित थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर सभी बीपीएल परिवारों को लाभ देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ ही सहायता राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये किया गया है।
पात्रता
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति का मकान 10 साल या उससे अधिक पुराना होना चाहिए और उसे मरम्मत की आवश्यकता हो। योजना के पात्र होने के लिए आवेदनकर्ता को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और वह SC, BC या बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए। जिसके लिए संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।आवश्यक दस्तावेज
आवेदनकर्ता को अपने दस्तावेज़ जैसे परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर, मोबाइल नंबर, मकान की फोटो, बिजली बिल, पानी बिल, घर की रजिस्ट्री, और मरम्मत के अनुमानित खर्च का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।योजना पर ये नियम होंगे लागू
- डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनकरण योजना का लाभ उठाने के लिए शहरी क्षेत्र के आवेदक के पास 35 वर्ग गज और ग्रामीण
- क्षेत्र के आवेदक के पास 50 वर्ग गज का खुद का मकान होना चाहिए। यह मकान 10 साल या इससे ज्यादा पुराना होना चाहि।
- योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि शहरी क्षेत्रों में मकान रजिस्ट्री हो. वहीं अगर गांव के लोगों के पास मकान का
- मालिकाना हक नहीं है तो ग्राम सचिव द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट देना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ मरम्मत योग्य घर की फोटो, मरम्मत पर अनुमानित व्यय और मरम्मत के बाद घर की फोटो ली जाएगी और उसे
- जिला कल्याण अधिकारी ऑफिस के रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. एक बात और यदि आवेदक द्वारा अनुदान राशि का उपयोग नहीं किया गया है तो सरकार इसे वसूल करने का अधिकार है।