{"vars":{"id": "128336:4984"}}

हरियाणा में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, आकस्मिक अवकाश बढ़ाने को मंजूरी दी

 
चंडीगढ़, 26 जून – हरियाणा मन्त्रीमण्डल की बैठक आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सरकारी विभागों तथा बोर्डों, निगमों में कार्यरत नियमित महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गयी। संशोधन के अनुसार, अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश प्राप्त होंगे, जो पहले 20 थे। इसके अतिरिक्त, जिस कैलेंडर वर्ष में किसी नियमित महिला कर्मचारी की नियुक्ति होती है, उस वर्ष में आकस्मिक अवकाश को लेकर भी निर्णय हुए है। इसके तहत 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली कर्मचारियों को अब 20 के स्थान पर 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त होने वाली कर्मचारियों को 10 के स्थान पर 12 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। वहीं, 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली कर्मचारियों को 5 के स्थान पर 6 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। साथ ही 30 नवंबर के बाद नियुक्त होने वाली कर्मचारियों को 2 के स्थान पर 3 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे।