हरियाणा में महिला सरपंच सस्पेंड, डीसी ने जारी किये आदेश, पंचायत रिकॉर्ड ना उपलब्ध करवाने का आरोप
हरियाणा के सोनीपत में डीसी ने एक गांव की महिला सरपंच को उनके पद से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। जिला प्रशासन को पंचायत रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने, सरकारी आदेशों की बार-बार अवहेलना करने और अपने पद का दुरुपयोग करने के आरोपों के आधार पर कार्रवाई की गई है।
डीसी सुशील सारवान ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 51 के तहत यह आदेश जारी किया। वहीं मामले में जांच के लिए एडीसी को नियुक्त किया गया है और जांच तक सरपंच सस्पेंड रहेगी। पंचायत रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने पर कार्रवाई
गन्नौर खंड की ग्राम पंचायत तेवड़ी की सरपंच रेनू बाला को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, गन्नौर ने कई बार पत्र लिखकर पंचायत का पूरा रिकॉर्ड कार्यवाही पुस्तिका, अपडेट पासबुक, बिल बाउचर, प्रस्ताव, प्राकलन, स्टॉक रजिस्टर और रजिस्टर डीसी कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा था। इसके बावजूद सरपंच रेनू बाला ने रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया और न ही सरकारी कार्यों में रुचि दिखाई।
कारण बताओ नोटिस और असंतोषजनक जवाब
इस लापरवाही पर 29 अगस्त 2025 को उपायुक्त कार्यालय की ओर से सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सरपंच ने 8 सितंबर 2025 को जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया। रिपोर्ट और दस्तावेजों से यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया।
सस्पेंड का आदेश
मामले की स्थिति को देखते हुए आज सोनीपत के डीसी सुशील सारवान ने सरपंच रेनू बाला को पद से सस्पेंड करने का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि पंचायत का समस्त रिकॉर्ड तत्काल प्रभाव से बहुमत वाले पंच को सौंपा जाए। इस मामले की नियमित जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त, सोनीपत को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच पूरी होने तक सरपंच का पद निलंबित रहेगा।
आदेश की प्रतियां भेजी गईं
इस निलंबन आदेश की प्रतियां महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग चंडीगढ़, आयुक्त रोहतक मंडल, अतिरिक्त उपायुक्त सोनीपत, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी सोनीपत, कानूनी अधिकारी सोनीपत, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी गन्नौर और स्वयं सरपंच रेनू बाला को भेजी गई हैं।