Toll Rate : केंद्र सरकार ने बदले टोल नियम, 15 फरवरी से नए नियम होंगे लागू
जानें क्या है नया नियम?
आपको बता दें कि सरकार ने नेशनल हाईवे फीस (निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन किया है। नए प्रावधान के तहत यदि कोई नेशनल एक्सप्रेसवे शुरुआत से अंत तक पूरी तरह खुला नहीं है, तो टोल शुल्क केवल उस हिस्से पर लागू होगा जो चालू है। इतना ही नहीं, इस हिस्से पर टोल दरें एक्सप्रेसवे की बजाय सामान्य नेशनल हाईवे के हिसाब से ली जाएंगी, जो आमतौर पर कम होती हैं।
अब तक कई जगहों पर आंशिक रूप से तैयार एक्सप्रेसवे पर भी पूरी दर से टोल वसूला जाता था, जिससे यात्रियों में नाराजगी रहती थी। नए नियम से इस असमानता को दूर करने की कोशिश की गई है।
होगा बड़ा फायदा
सरकार का मानना है कि कम टोल दरों से ज्यादा लोग एक्सप्रेसवे के चालू हिस्सों का इस्तेमाल करेंगे। इससे समानांतर चल रहे पुराने नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। ट्रकों और मालवाहक वाहनों की आवाजाही तेज होगी, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और सामान की डिलीवरी समय पर हो सकेगी।
15 फरवरी 2026 से लागू होंगे नियम
यह संशोधन 15 फरवरी 2026 से प्रभावी होगा। इसके बाद देशभर में जहां-जहां एक्सप्रेसवे आंशिक रूप से चालू हैं, वहां नए नियम लागू होंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे उपयोगकर्ताओं के लिए यात्रा को ज्यादा किफायती और सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया है।