स्कूलों के अंदर बुक्स, ड्रेस या स्टेशनरी बेचने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध : डीईओ सुनीता साईं
सिरसा, 7 अप्रैल: शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जिले के सभी गैर-राजकीय (प्राइवेट) विद्यालयों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता साईं ने बताया कि विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, जिन निजी स्कूलों के पास स्थायी मान्यता या अनुमति नहीं है, उन्हें बंद करवाया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल केवल उसी स्तर तक दाखिले करेंगेे व कक्षाएं चलाएंगे, जहाँ तक उनके पास विभाग की मान्यता है। स्कूल का नाम भी उसी अनुसार अंकित करना भी अनिवार्य है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग ने स्कूलों के अंदर बुक्स, ड्रेस या स्टेशनरी बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने बारे भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को किसी विशेष दुकान या वेंडर से सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। स्कूलों को केवल विभाग द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही लगानी होंगी और पुस्तकों की सूची खंड कार्यालय में जमा करानी होगी और इसे स्कूल के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करना होगा।
उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे फार्म-6 के अनुसार ही फीस लेना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी निजी विद्यालय इन सरकारी आदेशों की अवहेलना करता है, तो विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए स्कूल प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार होगा।