{"vars":{"id": "128336:4984"}}

अटल पेंशन योजना, UPS और NPS से जुड़े नियमों में होने वाला है बड़ा बदलाव, 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे ये चार्ज

 
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), अटल पेंशन योजना (APY), NPS-लाइट और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRAs) की ओर से दी जाने वाली सर्विस के लिए फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। फीस स्ट्रक्चर  1 अक्टूबर से लागू होगा और यह जून 2020 में जारी पुराने नियमों की जगह ले लेगा। 

कितना होगा नया शुल्क

सरकारी क्षेत्र -NPS और UPS के लिए चार्ज

PRAN खोलने का शुल्क

- ई-PRAN किट के लिए 18 रुपये

- फिजिकल PRAN कार्ड के लिए 40 रुपये

- AMC: 100 प्रति अकाउंट के हिसाब से लिया जाएगा। 

- जिन खातों में जीरो बैलेंस है। उन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगेगा। 

- ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लगेगा। 

अटल पेंशन योजना और NPS-Lite के लिए चार्ज

- PRAN खोलने के लिए 15रुपये की फीस लगेगी। 

-वहीं वार्षिक रखरखाव शुल्क 15 रुपये निर्धारित किया गया है। 

-किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लगेगा। 

प्राइवेट सेक्टर (NPS और NPS वात्सल्य) के लिए चार्ज

- ई-PRAN किट के 18 रुपये देने होंगे। 

-वहीं फिजिकल PRAN कार्ड 40 रुपये में बनेगा। 

- ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं देना पड़ेगाl

AMC-Tier I Corpus के आधार पर शुल्क

- Nil बैलेंस पर की तरह का शुल्क नहीं लगेगा।

1 - 2,00,000 रुपये होने तक 100 रुपये का शुल्क लगेगा। 

-2,00,001 –10,00,000  रुपये होने पर 150 का शुल्क लगेगा। 

- 10,00,001 - 25,00,000  के लिए 300 रुपये का शुल्क लगेगा। 

 - 25,00,001 -50,00,000 के लिए 400 रुपये का शुल्क लगेगा। 

-50,00,000 से ऊपर होने पर 500 रुपये का शुल्क लगेगा।